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वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने किया HC का रुख! आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला

by Sachin Kumar
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Rahul Gandhi HC against Varanasi court order alleged objectionable remarks

Rahul Gandhi News : राहुल गांधी की एक बार एक और केस ने चिंता बढ़ा दी है. वाराणसी MP/MLA के आदेश के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है.

Rahul Gandhi News : लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वाराणसी MP/MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने साल 2024 की अमेरिकी यात्रा के दौरान सिखों पर दिए गए उनके बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली एक अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था. अब कांग्रेस नेता ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है. अब मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ एक सितंबर को करेगी.

अमेरिका में दिया गांधी ने बयान

यह पूरा मामला सितंबर 2024 का है जब राहुल गांधी ने अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए अच्छा माहौल नहीं है, क्या सिख समुदाय के लोग पगड़ी पहन सकते हैं? कड़ा रख सकते हैं या फिर गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ था. इस बयान के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम एमपी-एमएलए), वाराणसी ने 28 नवंबर, 2024 को नागेश्वर मिश्रा द्वारा गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चूंकि भाषण अमेरिका में दिया गया था, इसलिए यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

इलाहाबाद HC में की पुनरीक्षण याचिका

इसके बाद इस आदेश को राव ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी और विशेष न्यायाधीश (MP/MLA) की अदालत ने 21 जुलाई, 2025 को SJM को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया था. अब राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है. इसमें तर्क दिया गया है कि विशेष अदालत का आदेश गलत, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बताया है. सितंबर 2024 में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है. इस टिप्पणी को भड़काऊ और विभाजनकारी करार दिया है. वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान को लेकर वाराणसी के सारनाथ थाने में गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली थी लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर की.

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