CJP Protest: दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेपी (CJP) की ओर से आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. कनॉट प्लेस और उसके आसपास करीब 25 हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. डीसीपी स्पेशल सेल नरा चैतन्य ने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस सुनिश्चित करेगी कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे. उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल यहां हालात पूरी तरह शांत हैं. इसी बीच, दिल्ली पुलिस ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 के पास एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. दूसरी ओर, सीजेपी ने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज लेकर सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने की अपील की है.
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दिल्ली पुलिस ने दिपके को भेजा नोटिस
वहीं, दिल्ली पुलिस ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को एक नोटिस भेजा है, जो आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने के आह्वान से जुड़ा है. इस बीच कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि राजनाथ सिंह के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है और वह कांग्रेस पार्टी के लिए होता है. लेकिन बाकी उन लोगों का क्या जो ये सवाल पूछ रहे हैं? आप देश पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकते हैं. आप एक राजनीतिक दल हैं जिसे सेवा करने के लिए इस पद पर बिठाया गया है और आपको इसी भावना के साथ चीजों को संभालना चाहिए. मैं इसे लोकतांत्रिक आवाजों को पूरी तरह से दबाने के रूप में देखता हूं. अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं, तो इससे समस्या खड़ी हो जाएगी.
ये लोग आतंकवादी हैं : गिरिराज सिंह
इस लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि उन्हें गलतफहमी है कि वह भगत सिंह बन गए हैं. ये लोग आतंकवादी हैं. वह पहले युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में आए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के प्रतिनिधि बन गए हैं. जो लोग अराजकता फैलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वह भगत सिंह नहीं हैं और उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए.
यहां BNSS की धारा 163 लागू है
DCP सचिन शर्मा कहते हैं कि जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत कुछ पाबंदियां हैं. इसलिए, हमारी सभी से अपील है कि वे कानून का पालन करें. अभिजीत दिपके को जारी किए गए नोटिस पर वे कहते हैं कि DP एक्ट (दिल्ली पुलिस एक्ट) के तहत एक नोटिस जारी किया गया है. इसका मकसद कानून का पालन करने के लिए कहना है. उन्हें बता दिया गया है कि यहां BNSS की धारा 163 लागू है और उन्हें ऐसे कार्यों के नतीजों के बारे में भी अवगत करा दिया गया है. चूंकि यह मामला कनॉट प्लेस इलाके से जुड़ा है, और अभी त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, इसलिए उन्हें इन बातों की जानकारी दी गई है और कानून का पालन करने का निर्देश दिया गया है. हम जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी, वह करेंगे.
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News Source: ANI
