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पीड़िता के माता-पिता ने एंटी रेप बिल का किया विरोध, कहा – विधेयक पैदा करता है भेदभाव

by Rashmi Rani
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पीड़िता के माता-पिता ने एंटी रेप बिल का किया विरोध, कहा - विधेयक पैदा करता है भेदभाव

West Bengal Anti Rape Bill : कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने विधेयक का विरोध किया है.

West Bengal Anti Rape Bill : पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को दुष्कर्म के खिलाफ विधेयक पेश किया गया. इस विधयक में दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रवधान है. ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि दुष्कर्म के खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए विष हैं. वहीं, कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने इस विधेयक का विरोध किया है.

दोषियों को मिलेगी फांसी की सजा

ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता का कहना है कि इस बिल में प्रावधान है कि अगर दुष्कर्म पीड़िता कोमा में चली जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी. इसके अलावा दूसरे अपराधियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. पीड़िता के माता-पिता ने कहा है कि यह बिल पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच भेदभाव पैदा करता है. ट्रेनी डॉक्टर की मां ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को इस आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए कि वो लड़का हैं या लड़की.

न्याय के लिए प्रदर्शन रहेगा जारी

पीड़िता के माता-पिता ने कहा लड़कियों को 12 घंटे की शिफ्ट में काम दिया जा रहा है, जबकि लड़कों को 24 घंटे की शिफ्ट में काम दिया जा रहा है, जो कि गलत है. पीड़िता के पिता ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहें है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल हुआ पास, दुष्कर्म करने पर मिलेगी फांसी की सजा

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