Lok Sabha Election 2024 : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से कहा कि वह 6 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध रेड्डी के खिलाफ मामलों से संबंधित याचिका पर 28 मई को उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा से प्रभावित हुए बिना फैसला करे.
03 June, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को YSR कांग्रेस पार्टी के विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी के द्वारा कथित तौर पर एक पोलिंग बूथ पर घुसकर ईवीएम को तोड़ दिया था. अब कोर्ट ने 4 जून को होने वाली वोटिंग की गिनती पर माचेरला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र में विधायक के प्रवेश पर रोक लगा दी.
वीडियो सामने आने के बाद SC ने दिया आदेश
इस पूरे मामले में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश की पीठ ने 13 मई को हुई घटना एक वीडियो देखा और रेड्डी को दी गई अग्रिम जमानत पर टिप्पणी करते हुए इसे न्याय प्रणाली का सरासर मजाक करार दिया. शीर्ष अदालत की पीठ ने रेड्डी को निर्देश दिया कि वह 4 जून को माचेरला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल में प्रवेश न करें या उसके आसपास न रहें.
मतदान केंद्र में घुसकर ईवीएम को तोड़ा
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से कहा कि वह 6 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध रेड्डी के खिलाफ मामलों से संबंधित याचिका पर 28 मई को उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा से प्रभावित हुए बिना फैसला करे. सत्तारूढ़ YSRCP के माचेरला विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रेड्डी ने कथित तौर पर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में घुसकर वीवीपैट और EVM मशीनें तोड़ दीं. 28 मई को हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कुछ शर्तों के साथ उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी.
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