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दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: ड्यूटी टाइम के बाद महिला कर्मचारियों को न रोका जाए, सुरक्षा पर फोकस

by Sanjay Kumar Srivastava
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Delhi Government: दिल्ली सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. सरकार का कहना है कि महिलाओं की गरिमा और कल्याण सर्वोपरि है.

Delhi Government: दिल्ली सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. सरकार का कहना है कि महिलाओं की गरिमा और कल्याण सर्वोपरि है. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद कोई भी महिला कर्मचारी अधिक समय तक कार्यालय में न रुके. अफसरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद कार्यालय में तब तक न रोका जाए, जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो. इस सप्ताह के प्रारंभ में जारी एक सलाह में विभाग ने शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि यदि महिला कर्मचारियों को देर तक काम करना पड़े, तो उन्हें सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाया जाए. सलाह में कहा गया है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सर्वोपरि है.

अधिक समय तक रहने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य

इस बात पर जोर दिया गया है कि विभाग का यह कर्तव्य है कि वह हर समय एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करे. इसमें कहा गया है कि महिला कर्मचारियों को सामान्य कार्य अवधि से अधिक समय तक कार्यालय में रहने की स्थिति में स्पष्ट सुरक्षा उपाय, संरचित उत्तरदायित्व और कड़ी निगरानी की आवश्यकता है ताकि आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी महिला को जोखिम में न डाला जाए. सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को सामान्य कार्य अवधि से अधिक समय तक कार्यालय में रहने के लिए बाध्य या अपेक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह बिल्कुल अपरिहार्य न हो. ऐसी सभी असाधारण परिस्थितियों में संबंधित शाखा प्रमुख/रिपोर्टिंग अधिकारी उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. इस सलाह में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक शाखा प्रमुख को पहले से यह आकलन करना चाहिए कि क्या किसी महिला कर्मचारी को देर तक रुकने की आवश्यकता वाला कार्य आवश्यक और अपरिहार्य है.

सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर

इसमें कहा गया है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि महिला कर्मचारियों को नियमित या समय-सीमा से बाहर के कार्यों के लिए न रोका जाए, जिन्हें अगले कार्यदिवस पर उचित रूप से किया जा सकता है. यदि देर तक रुकना अपरिहार्य हो जाता है, तो विभाग को उचित व्यवस्था करने के लिए समन्वय करना चाहिए ताकि महिला कर्मचारी को उसके निवास स्थान या किसी अन्य सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके. सलाह में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह रहें कि ऐसी व्यवस्थाएं वास्तव में की जाएं और समय पर लागू की जाएं. इस सलाह में सभी अधिकारियों और शाखा प्रमुखों को यह भी याद दिलाया गया है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए मानवीय, लैंगिक रूप से संवेदनशील और जिम्मेदार प्रबंधकीय दृष्टिकोण बनाए रखें. कहा गया है कि इस सलाह का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए.

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