Haryana Labor Law Amendment: हरियाणा सरकार ने हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पास किया है, जिसमें काम करने के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है.
23 December, 2025
Haryana Labor Law Amendment: हरियाणा सरकार ने हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पास किया है, जिसमें दुकानों और प्राइवेट कमर्शियल संस्थानों के कर्मचारियों के लिए रोज़ाना काम के घंटे नौ से बढ़ाकर दस घंटे कर दिए गए हैं, जबकि हफ़्ते में कुल 48 घंटे की लिमिट पहले जैसी ही रखी गई है. बता दें, हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 में बदलाव करने के लिए हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पास किया गया है. कांग्रेस ने विरोध करते हुए इसे ‘आधुनिक गुलामी’ करार दिया है.
बिल में क्या बदलाव किए गए
बिल के तहत हर दिन कर्मचारियों को 9 की जगह 10 घंटे काम करना होगा. इसके साथ ही हर तिमाही में ओवरटाइम काम की मंजूर लिमिट को 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे करने का भी प्रावधान है, जिससे दुकानें और कमर्शियल संस्थान बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को ज्यादा कुशलता से पूरा कर सकेंगे. यह बिल बिना आराम के लगातार काम की ज्यादा से ज्यादा अवधि को पांच से बढ़ाकर छह घंटे करने का भी प्रस्ताव करता है. इसके अलावा हरियाणा में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है.
‘मजदूरों और दुकानदारों के लिए फायदेमंद है बिल’
श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बिल का मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारों के जरिए छोटे संस्थानों पर कंप्लायंस का बोझ कम करना है और मजदूरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है. मंत्री विज ने कहा कि यह बिल मजदूरों और दुकानदारों दोनों के लिए फायदेमंद है, और यह मजदूरों के साथ-साथ व्यापारियों के भी हित में है. विज ने कहा कि इस बिल को फाइनल करने से पहले, उन्होंने पूरे भारत के राज्यों के डेटा का अध्ययन किया.
कांग्रेस ने उठाए सवाल
बिल पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने पूछा कि क्या यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या “आधुनिक गुलामी” को कानूनी बनाना है. कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि बिल में रोज़ाना काम के घंटे नौ से बढ़ाकर दस करने का प्रावधान है, जबकि ओवरटाइम को 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे करने का प्रस्ताव है, जो उनके अनुसार, हर दिन दो अतिरिक्त घंटे होंगे. उन्होंने कहा “अब कर्मचारी रोजाना 10 घंटे काम करेगा और दो घंटे ओवरटाइम, तो व्यक्ति को हफ़्ते में छह दिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसे में उसके पास अपने या अपने परिवार के लिए कितना समय बचता है?”
सुरजेवाला ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें उनकी पार्टी के विधायकों ने मौजूदा नौ घंटे की लिमिट को बनाए रखने के लिए समर्थन किया, लेकिन सदन ने इसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया.
यह भी पढ़ें- शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को मिले 250 करोड़! चला रहा था पूरा सिंडिकेट, EOW का बड़ा खुलासा
