Mata Vaishno Devi Medical College: नेशनल मेडिकल कमीशन ने जम्मू और कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी है.
7 January, 2026
Mata Vaishno Devi Medical College: नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने जम्मू और कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी है. यह एक्शन में मेडिकल कॉलेज द्वारा न्यूनतम मानकों का पालन न किए जाने के बाद लिया गया है. हालांकि वहीं पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को देखते हुए (MARB) ने उन्हें दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने का फैसला लिया है.
छात्रों को किया जाएगा एडजस्ट
मंगलवार को MARB द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जम्मू और कश्मीर के अन्य मेडिकल संस्थानों में सुपरन्यूमेरी सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा. इसका मतलब है कि एडमिशन लेने वाले किसी भी छात्र को इस फैसले के कारण MBBS सीट नहीं खोनी पड़ेगी. इसके बजाय, उन्हें जम्मू और कश्मीर के अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में उनकी नियमित स्वीकृत सीटों के अलावा एडजस्ट किया जाएगा.
शिकायते मिलने के बाद हुई जांच
MARB ने गलत बयानी, गैर-अनुपालन या नियामक मानदंडों को पूरा करने में विफलता पाने पर मान्यता रद्द कर दी. कमीशन को कॉलेज में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, क्लिनिकल सामग्री और योग्य पूर्णकालिक शिक्षण संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों के बारे में कई शिकायतें मिलीं. शिकायतों में अन्य मुद्दों के अलावा अपर्याप्त इनपेशेंट और आउटपेशेंट लोड और खराब बेड-ऑक्यूपेंसी आंकड़ों की ओर भी इशारा किया गया था. नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 की धारा 28(7) के तहत कार्रवाई करते हुए, जो MARB को बिना किसी पूर्व सूचना के मेडिकल संस्थानों का अचानक मूल्यांकन करने का अधिकार देती है, मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम ने 2 जनवरी, 2026 को कॉलेज में निरीक्षण किया.
परमिशन लेटर लिया वापस, मान्यता रद्द
निरीक्षण बाद सभी शिकायते सच साबित हुई. आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि संस्थान मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संचालन के लिए UGMSR-2023 में निर्दिष्ट न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है. नतीजतन, NMC चेयरमैन की मंज़ूरी के बाद, MARB ने तुरंत प्रभाव से परमिशन लेटर वापस लेने का फैसला किया. परमिशन लेटर वापस लेने के अलावा, MARB ने ओरिजिनल परमिशन की शर्तों के अनुसार, कॉलेज द्वारा दी गई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को लागू करने का भी फैसला किया है. यह कदम संस्थान के लिए नियमों का पालन न करने के वित्तीय और रेगुलेटरी नतीजों को दिखाता है.
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