Home Latest नागालैंड में बुरे फंसे IAS अफसर, महिलाओं से करते थे ये डिमांड, हुए निलंबित, मुख्यालय छोड़ने पर रोक

नागालैंड में बुरे फंसे IAS अफसर, महिलाओं से करते थे ये डिमांड, हुए निलंबित, मुख्यालय छोड़ने पर रोक

by Sanjay Kumar Srivastava
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आईएएस अधिकारी रेनी विल्फ्रेड को निलंबित कर दिया गया है. क्योंकि उनके खिलाफ महिला कर्मचारियों द्वारा यौन और मानसिक उत्पीड़न के कई आरोपों की आपराधिक जांच शुरू की गई है.

Kohima: नागालैंड में एक IAS अफसर यौन उत्पीड़न के मामले में बुरे फंस गए हैं. कई महिला कर्मचारियों ने अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले में नागालैंड सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को उन्हें निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है. नागालैंड सरकार ने आईएएस अधिकारी रेनी विल्फ्रेड को निलंबित कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ महिला कर्मचारियों द्वारा यौन और मानसिक उत्पीड़न के कई आरोपों की आपराधिक जांच शुरू की गई है. शासन के आदेश पर पुलिस ने IAS अफसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है.

नागालैंड राज्य महिला आयोग ने दर्ज कराई थी शिकायत

एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि निलंबन आदेश मुख्य सचिव डॉ जे आलम ने बुधवार को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के प्रावधानों को लागू करते हुए जारी किया. नागालैंड कैडर के 2015 बैच के अधिकारी विल्फ्रेड, नागालैंड के निवेश और विकास प्राधिकरण (IDAN)और वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं. अधिकारी ने कहा कि निलंबन 17 मार्च, 2025 को नागालैंड राज्य महिला आयोग (NSCW) द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के बाद किया गया है, जिसमें कई महिला कर्मचारियों से खाते प्राप्त करने के बाद विल्फ्रेड पर वेतन वृद्धि और रोजगार के अवसरों के बदले यौन एहसान की मांग करने का आरोप लगाया गया था.

जांच के लिए एसआईटी का गठन

गंभीर आरोपों के बीच नागा छात्रसंघ (एनएसएफ) ने भी विल्फ्रेड के निलंबन की मांग की थी. महासंघ ने जोर देकर कहा कि उन्हें पद पर बनाए रखना जनता के विश्वास को कमजोर करेगा. साथ ही लोगों में एक गलत संदेश भी जाएगा. नागालैंड पुलिस ने 12 अप्रैल को कहा था कि विल्फ्रेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान विल्फ्रेड का मुख्यालय कोहिमा स्थित नागालैंड सिविल सचिवालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार (पीएंडएआर) विभाग होगा.

पहले भी लग चुका है छेड़छाड़ का आरोप

आरोपी अफसर को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने से रोक दिया गया है. अधिकारी ने दावा किया कि विल्फ्रेड अपने आधिकारिक आवास पर दो घरेलू कामगारों के साथ कथित छेड़छाड़ से संबंधित एक अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अधिकारी पर 2021 में मामले के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जब वह नोकलाक जिले के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे.

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