Home Top News कोलकाता भगदड़ में किसकी चूक? सुवेंदु अधिकारी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग; मुआवजे का भी किया ऐलान

कोलकाता भगदड़ में किसकी चूक? सुवेंदु अधिकारी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग; मुआवजे का भी किया ऐलान

by Sachin Kumar 18 October 2026, 1:20 PM IST
18 October 2026, 1:20 PM IST
Kolkata pandal stampede high-level meeting

West Bengal: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान सप्तमी की शाम चोरबागान स्थित एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसी बीच, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को भवानी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं.

गृह मंत्री शाह ने की घायलों से मुलाकात

वहीं, मीटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अधिकारी ने कोलकाता के अपोलो अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात की. साथ ही राज्यपाल आरएन रवि ने भी कोलकाता के एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. उन्होंने घायलों के लिए शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की. कोलकाता पुलिस ने भगदड़ के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इसी बीच राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया और एक नौकरी देने की भी घोषणा की है.

इसके अलावा, घटना की जवाबदेही तय करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच भी शुरू कर दी है. इसी बीच पुलिस ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए कोलकाता के कई हिस्सों में लागू कर दी है.

14 लोगों को हिरासत में लिया गया

कोलकाता पुलिस ने आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 110 और 3(5) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि यह मामला कल रात (शनिवार) दर्ज किया गया था. साथ ही 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये प्रतिबंध बोबाजार पुलिस थाना क्षेत्र में लागू होंगे, जो कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कोलोटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड से घिरा हुआ है.

इस आदेश के तहत, तय इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने, जानलेवा और खतरनाक हथियार ले जाने और ऐसी कोई भी हरकत करने पर रोक है, जिससे शांति भंग हो सकती है या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है. यह आदेश संभावित हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और सभाओं को लेकर जताई गई चिंताओं के मद्देनजर जारी किया गया है, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.

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News Source: ANI

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