Home Top News पूजा समिति के सचिव से लेकर ढांचा बनाने वाले तक, कोलकाता पंडाल भगदड़ मामले में 7 लोग गिरफ्तार

पूजा समिति के सचिव से लेकर ढांचा बनाने वाले तक, कोलकाता पंडाल भगदड़ मामले में 7 लोग गिरफ्तार

by Neha Singh 18 October 2026, 12:06 PM IST (Updated 18 October 2026, 12:09 PM IST)
18 October 2026, 12:06 PM IST (Updated 18 October 2026, 12:09 PM IST)
Kolkata Stampede Arrest

Kolkata Stampede Arrest: शनिवार देर रात कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने इस हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. पुलिस ने रविवार को पंडाल में हुई भगदड़ के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में पूजा समिति के सचिव राज कुमार सेवदा उर्फ ​​राजा (48), उपाध्यक्ष शांतनु दुबे (55) और बांस का ढांचा बनाने के काम में शामिल बिप्लब मुखर्जी उर्फ ​​जॉय (48) शामिल हैं.

इसके अलावा कौशिक साहा (53), जो भीड़ प्रबंधन और वीआईपी पास की जांच में शामिल थे, पिंटू डे (51), जो भीड़ प्रबंधन के काम में लगे थे, सुमन चक्रवर्ती (30) तथा राजेश पाल (29), जो निजी सुरक्षा प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, को भी गिरफ्तार किया गया है.

14 लोग हिरासत में

कोलकाता पुलिस ने आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 110 और 3(5) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि यह मामला कल रात (शनिवार) दर्ज किया गया था. इसके अलावा 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा और एक नौकरी देने की घोषणा की है. घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा जांच शुरू कर दी गई है.

धारा 163 लागू

इस बीच, शहर के कुछ हिस्सों में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, यानी तीन दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये प्रतिबंध बोबाजार पुलिस थाना क्षेत्र में लागू होंगे, जो कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कोलोटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड से घिरा हुआ है. इस आदेश के तहत, तय इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने, जानलेवा और खतरनाक हथियार ले जाने और ऐसी कोई भी हरकत करने पर रोक है, जिससे शांति भंग हो सकती है या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है.

यह आदेश संभावित हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और सभाओं को लेकर जताई गई चिंताओं के मद्देनजर जारी किया गया है, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. यह आदेश तीन दिनों तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

महोत्सव में छाया मातम: कोलकाता के दुर्गा पंडाल में भगदड़ मचने से 19 की मौत, 25 लोग घायल

News Source: ANI

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