Home Top News Hate Speech Case: अफसरों को धमकाना पड़ा भारी, अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा

Hate Speech Case: अफसरों को धमकाना पड़ा भारी, अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा

by Sanjay Kumar Srivastava 31 May 2025, 4:14 PM IST (Updated 31 May 2025, 4:31 PM IST)
31 May 2025, 4:14 PM IST (Updated 31 May 2025, 4:31 PM IST)
MLA Abbas Ansari

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ. दो साल की सजा के साथ तीन हजार का जुर्माना भी लगा.

हेट स्पीच मामले में उत्तर प्रदेश के मऊ शहर के विधायक अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिली. मऊ जिले के कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में शनिवार को अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुना दी. मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी सुबह करीब 10:30 बजे पेश हुए. अब्बास अंसारी के कोर्ट में पहुंचने से पहले परिसर के बाहर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी. भारी संख्या में फोर्स तैनात थी. बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ.

तीन हजार का जुर्माना भी लगा

सीजेएम डॉ.केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी. सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने अंसारी पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया. पूरा मामला विधानसभा चुनाव के दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र का है. इस मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था.

मंच से प्रशासन को भी सबक सिखाने की दी थी धमकी

अब्बास अंसारी 2022 में मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे. इस दौरान अब्बास ने तीन मार्च को नगर के पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में कहा था मऊ प्रशासन से चुनाव बाद हिसाब-किताब मांगा जाएगा. उन्होंने मंच से ही प्रशासन को भी सबक सिखाने की धमकी दी थी.इस मामले में विधायक अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है. धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है.

अब्बास पर लगीं ये धाराएं

  • धारा – 120 बी, भादवि, आपराधिक षड्यंत्र.
  • धारा- 153 ए, भादवि, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना.
  • धारा – 189 भादवि, लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकीच
  • धारा- 171 एफ भादवि,निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिपरूपण के लिए दंड.
  • धारा – 506 भादवि, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड.

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