Home राजनीति Delhi Liquor Policy 2021: दिल्ली HC से केजरीवाल को राहत नहीं, कहा- ईडी का पक्ष भी सुनेंगे; 3 अप्रैल को होगी सुनवाई

Delhi Liquor Policy 2021: दिल्ली HC से केजरीवाल को राहत नहीं, कहा- ईडी का पक्ष भी सुनेंगे; 3 अप्रैल को होगी सुनवाई

by JP Yadav
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मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं, केजरीवाल ने जेल से जनता को भेजा संदेश

Delhi Liquor Policy 2021 Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उन्‍हें राहत देने से इन्कार कर दिया. इस पर अगली सुनवाई 03 अप्रैल को होगी.  

27 March, 2024

Arvind Kejriwal Arrest News : दिल्ली शराब नीति 2021 घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को फौरी राहत नहीं मिली. गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अरविंद केजरीवाल को HC ने राहत देने से इन्कार कर दिया. अब याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 03 अप्रैल को होगी. इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को बड़ा झटका लगा है.

ईडी का पक्ष सुनना जरूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी का पक्ष जाने बिना हम इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य मौजूद होंगे और वह सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहते होंगे. ऐसे में यह तथ्‍य इस याचिका के लिए भी जरूरी है.

क्यों हुई गिरफ्तारी?

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 11 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति 2021 घोटाला मामले में हुई है, जिसमें पहले से ही AAP के 2 नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं. इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी (ED) के गंभीर आरोप हैं. उधर, गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था. इसके बाद कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया और फिर 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.

ईडी को बताया घोटाले का सरगना

ED कोर्ट में कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति 2021 घोटाले के सरगना होने के साथ-साथ मुख्य साजिशकर्ता भी हैं. ED का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे. अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की गई. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनान में अपराध की आय का इस्तेमाल किया.

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