Home राजनीति दिल्ली HC ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका कर दी खारिज, कहा – LG फैसला लेने में हैं सक्षम

दिल्ली HC ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका कर दी खारिज, कहा – LG फैसला लेने में हैं सक्षम

by Rashmi Rani
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Delhi HC Rejected Petition: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया है.

04 April, 2024

Delhi HC Rejected Petition: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित को निजी हित से ऊपर रखना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं यह उनका व्यक्तिगत फैसला है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है इसे पहले भी कोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.

LG फैसला लेने में हैं सक्षम

कोर्ट ने कहा कि यह हम कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली में सरकार काम नहीं कर रही है. LG फैसला लेने में सक्षम हैं और उन्हें हमारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है. इस मामले में केवल LG या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं. कोर्ट के याचिका पर सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि वो LG के पास अपनी दरख्वास्त देंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसका निपटारा कर दिया है.

गिरफ्तारी और रिमांड को आ सकता है फैसला

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 4 अप्रैल को हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर गुरुवार को फैसला आ सकता है.बता दें कि हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी थी कि देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है. यह सबकुछ जानबूझकर किया गया है ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बन सकें, न प्रचार कर सकें.

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