Home Top News ट्रंप को US कोर्ट की फटकार, टैरिफ को बताया अवैध; फिर भी झुकने को नहीं तैयार राष्ट्रपति

ट्रंप को US कोर्ट की फटकार, टैरिफ को बताया अवैध; फिर भी झुकने को नहीं तैयार राष्ट्रपति

by Live Times
0 comment
Trump Illegal Tariff

Trump Illegal Tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से झटका लगा है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप की ओर से लगाए गए ज्यादातर टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं हैं.

Trump Illegal Tariff : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाया है. इसमें भारत का भी नाम शामिल है. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद ही अपने टैरिफ के जाल में फंस गए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप सरकार की ओर से लगाया गया ज्यादातर टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं है. कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है. लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि उनकी टैरिफ पॉलिसी बरकरार है और वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

सोशल मीडिया भी किया पोस्ट

इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि सभी टैरिफ अब भी लागू हैं! एक पक्षपाती अदालत ने ऐसा कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं भूले कि आखिरी में जीत अमेरिका की ही होगी. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर टैरिफ हटाए गए तो यह देश के लिए पूर्ण आपदा होगी, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: जापान पहुंचे PM Modi का हुआ भव्य स्वागत, सोशल मीडिया पर दी जानकारी; कई मुद्दों पर होगी चर्चा

टैरिफ हटाने का फैसला गलत

अपील कोर्ट के फैसले के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान जारी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि देशों पर लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे. उन्होंने कोर्ट के फैसले को पक्षपाती और गलत बताया है. ट्रंप ने आगे कहा कि सभी शुल्क अभी भी लागू हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि हद से ज्यादा पक्षपातपूर्ण तरीके से अदालत ने कहा है कि हमारे शुल्क हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में अमेरिका की ही जीत होगी. ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि टैरिफ हटाने का फैसला देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा.

सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं चुनौती

गौरतलब है कि इ मामले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के पास स्टील और एल्युमीनियम आयात पर लगाए जाने वाले छोटे, क्षेत्रीय जैसे शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्होंने पहली बार अप्रैल में दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है.

यह भी पढ़ें:जापान में बोले PM Modi, ‘मेक इन इंडिया’ का दिया न्योता; भारत को बताया टैलेंट का पावर हाउस

You may also like

LT logo

Feature Posts

Newsletter

@2025 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?