Home राज्य ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस का एक्शन, मस्जिदों से हटाए 55 लाउडस्पीकर

ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस का एक्शन, मस्जिदों से हटाए 55 लाउडस्पीकर

by Live Times
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Muzaffarnagar Police

Muzaffarnagar Police: मुजफ्फरनगर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर एक्शन लेते हुए 55 से ज्यादा मस्जिदों के लाउडस्पीकरों को हटा दिया है. आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी है.

3 December, 2025

Muzaffarnagar Police: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक ड्राइव शुरू की है और आवाज की लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन के लिए अलग-अलग मस्जिदों से 55 से ज़्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए हैं. अधिकारियों ने बुधवार को इस एक्शन की जानकारी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

पुलिस के मुताबिक, सिविल लाइंस, कोटवाली और खालापार पुलिस स्टेशन एरिया में मौजूद मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए. सर्किल ऑफिसर (सिटी) सिद्धार्थ मिश्रा ने रिपोर्टर्स को बताया कि जिला अधिकारियों ने मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों के केयरटेकर्स को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि चल रही ड्राइव का मकसद यह पक्का करना है कि सभी मौजूदा लाउडस्पीकर तय कानूनी आवाज के लेवल के अंदर काम करें.

सुबह से शाम तक दौरा करती है पुलिस

मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह अभियान पिछले सप्ताह शुरू किया था. पुलिस की टीमें सुबह से लेकर शाम तक पूरे शहर का दौरा करती हैं और जांच करती हैं कि कौन सा लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहा है. स्पीकरों को उतारने के बाद उन्हें थाने में जमा करवाया जाता है. पुलिस मस्जिद प्रबंधको को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए लिखित चेतावनी भी दे रही है. थाना प्रभारी सिविल लाइंस ने बताया कि अजान और अन्य कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर ज्यादा आवाज कर रहे थे, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने भी की थी.

‘धर्म विशेष पर निशाना नहीं’

सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई पूरे जिले में चालू है. ग्रामीण हो या शहरी, ध्वनि प्रदूषण के सभी कारणों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह कार्रवाई किसी भी धर्म विशेष को निशाना बनाकर नहीं की जा रही है. ध्वनि प्रदूषण के नियम मंदिरों, गुरुद्वारों और सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होते हैं.

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