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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए करना होगा एक कॉल, EC ने शुरू की ‘Book-a-Call with BLO’ सुविधा

by Neha Singh
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Book-a-Call with BLO

UP SIR: चुनाव आयोग ने बुक-ए-कॉल विद BLO सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए कोई भी वोटर अपने बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) से सीधे बात करने के लिए फोन कॉल बुक कर सकता है.

10 January, 2026

UP SIR: उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में अब अंतिम चरण में हैं. चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. लोगों के पास वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के बीएलओ को बस एक फोन करना होगा. चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए “बुक-ए-कॉल विद BLO” सुविधा शुरू की है. आप अपने बीएलओ से संपर्क करके उनसे मदद ले सकते हैं.

6 फरवरी है आखिरी तारीख

एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, चुनाव आयोग ने कहा कि बुक-ए-कॉल विद BLO सुविधा के जरिए कोई भी वोटर अपने बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) से सीधे बात करने के लिए फोन कॉल बुक कर सकता है. यह सर्विस वोटर लिस्ट/SIR से जुड़ी कोई भी जानकारी या मदद पाने के लिए काम की है. चीफ इलेक्टोरल ऑफ़िसर द्वारा जारी SIR डेली बुलेटिन के अनुसार, SIR के तहत क्लेम और ऑब्जेक्शन का समय 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक खुला रहेगा. इस दौरान योग्य वोटर्स तय ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल से नाम शामिल करने के लिए क्लेम और हटाने के लिए ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वेरिफ़िकेशन पूरा होने और जरूरी डिक्लेरेशन मिलने के बाद ही फाइनल इलेक्टोरल रोल में नाम जोड़े जाएंगे.

ECI पोर्टल पर बुक करें कॉल

उत्तर प्रदेश के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर नवदीप रिनवा ने वोटर्स से अपील की कि वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े सवालों के लिए इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. यह सर्विस ECI पोर्टल voters.eci.gov.in और ECINET मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए उपलब्ध है. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करने या OTP का इस्तेमाल करके साइन-अप प्रोसेस पूरा करने के बाद, वोटर अपना EPIC या रेफरेंस नंबर डालकर, या फिर राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर जैसी डिटेल्स देकर कॉल बुक कर सकते हैं. संबंधित BLO 48 घंटे के अंदर वोटर से संपर्क करेगा. बता दें 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश में 12.55 करोड़ वोटर्स की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी की गई, जिसमें 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं.

नाम जोड़ने के लिए ऐसे करें आवेदन

अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक फॉर्म भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले आप eci.gov.in की साइट पर जाएं. इसके बाद, ‘साइन अप’ पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल्स भरकर खुद को रजिस्टर करें. फिर, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वोटर सर्विसेज पोर्टल पर लॉग इन करें. अब, फॉर्म्स सेक्शन में फॉर्म 6 भरें बटन पर क्लिक करें. उसके बाद फॉर्म 6 में सभी जरूरी डिटेल्स भरें. फिर फॉर्म पर सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. इसके बाद, ‘प्रीव्यू और सबमिट’ बटन पर क्लिक करें. सभी जानकारी ध्यान से देखें, और अगर सब कुछ सही है, तो सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको एक एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर आपकी सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- UP में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम

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