Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार कट ऑफ डेट के चक्कर को खत्म कर सीधे अवैध निर्माण पर प्रहार करने की तैयारी में है. यानी अब मध्यप्रदेश में कागजों पर कॉलोनी काटकर गायब हो जाने वाले बिल्डरों पर कानून का डंडा चलने वाला है.
मध्यप्रदेश से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट
28 February, 2026
मध्यप्रदेश में अब अवैध कॉलोनियों का जाल बिछाने वाले कॉलोनाइजरों की शामत आने वाली है. प्रदेश सरकार एक ऐसा ‘ब्रह्मास्त्र’ तैयार कर रही है, जिससे न सिर्फ अवैध प्लॉटिंग रुकेगी, बल्कि धोखाधड़ी करने वालों की संपत्ति भी नीलाम कर दी जाएगी. नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले तीन महीनों के भीतर प्रदेश में एक बेहद सख्त कानून लागू किया जाएगा. इस नए बिल का ड्राफ्ट लगभग तैयार है, जिसे आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है.
नए कानून की बड़ी बातें
- लंबी सजा और मोटा जुर्माना: अवैध निर्माण पर जेल और भारी पेनाल्टी का प्रावधान.
- संपत्ति होगी राजसात: कॉलोनाइजर की संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम किया जाएगा.
- विकास कार्यों के लिए फंड: नीलामी से मिले पैसे से ही उन कॉलोनियों में सडक़-बिजली जैसे काम होंगे.
नहीं चलेगी मनमानी
प्लॉट होंगे बंधकरू कॉलोनाइजर को मनमानी से रोकने के लिए प्लॉट बंधक रखे जाएंगे. सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरकार को घेरा. पूर्व स्पीकर सीतासरन शर्मा और विधायक जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाया कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग टैक्स तो देते हैंए, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलतीं.
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डराने वाले आंकड़े
प्रदेश के सिर्फ चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में ही 1586 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की गई हैं. पूरे प्रदेश में यह संख्या 5 हजार के पार होने का अनुमान है. हैरानी की बात यह है कि 2016 से 2025 के बीच अवैध कॉलोनियों की संख्या दोगुनी हो गई है. कैग रिपोर्ट ने भी इसके लिए मास्टर प्लान में देरी और लचर मॉनिटरिंग को जिम्मेदार ठहराया है. अब सरकार कट ऑफ डेट के चक्कर को खत्म कर सीधे अवैध निर्माण पर प्रहार करने की तैयारी में है. तो साफ है कि अब मध्यप्रदेश में कागजों पर कॉलोनी काटकर गायब हो जाने वाले बिल्डरों पर कानून का डंडा चलने वाला है. देखना होगा कि यह नया कानून धरातल पर अवैध कॉलोनियों के मकडज़ाल को कितना रोक पाता है.
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