Home राज्यHaryana हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला! फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड में बढ़ाया अग्निवीरों का आरक्षण

हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला! फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड में बढ़ाया अग्निवीरों का आरक्षण

by Sachin Kumar
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Haryana Cabinet Approves Increase Reservation Agniveers

Haryana News : हरियाणा सरकार ने 6 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अग्निवीर नीति-2024 में संशोधन को लेकर हो रही है और सरकार ने फैसला किया है कि उन्हें 20 प्रतिशत होरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा.

Haryana News : हरियाणा कैबिनेट ने ‘अग्निवीर नीति-2024’ में संसोधन समेत 6 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब अग्निवीर जवानों को फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में 10 की जगह 20 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण देने को मंजूरी दी है. हरियाणा मंत्रिमंडल के सामने बुधवार को 7 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 6 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई. बैठक खत्म होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी. बता दें कि कैबिनेट की तरफ से यह अग्निवीर नीति-2024 में संसोधन को मंजूरी सुरक्षा संबंधी पदों पर अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव को ध्यान में रखकर दी गई है.

वृद्धजनों को भी दी सौगात

कैबिनट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि छह प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसका प्रभाव युवाओं, महिलाओं, वृद्धजनों और श्रमिकों पर सीधा पड़ेगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर होरिजेंटल आरक्षण 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. सरकार की तरफ से यह कदम सैनिकों के प्रवास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा वृद्धजनों की सहायता के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में भी संशोधन किया है. इसके माध्यम से सरकार वृद्धों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया करवाना चाहती है.

कई संशोधन को दी मंजूरी

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने राशन डिपो आवंटन में 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है. कैबिनेट ने हरियाणा PDS संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक मंजूरी देते हुए 500 से अधिक राशन कार्ड वाली जगहों पर नए डिपो विकसित किए जाएंगे. उन्होंने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम, 1964 में संशोधन को भी अनुमति दे दी है और इसमें 5A जोड़ने की स्वीकृति दी है. साथ ही श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 भी कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से राज्य में विकास की धारा तेजी से बहेगी और लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी.

इसके अलावा हरियाणा को इस साल एक आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) भी मिल जाएगा. सीएम नायाब ने गृह विभाग की तरफ से तैयार किए गए मसौदे को भी मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है एटीएस की कमान पुलिस महानिरीक्षक (DGP) के हाथों में होगी. साथ ही गुरुग्राम में एक एटीएस पुलिस स्टेशन तैयार किया जाएगा.

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News Source: PTI

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