Adani Hindenburg Row : सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने संबंध में याचिका पर समीक्षा से मना कर दिया.
15 July, 2024
Adani Hindenburg Row : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई के दौरान अडाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा वाली याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में अडाणी समूह पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के संबंध में लगे आरोपों की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल को सौंपने से इन्कार करने के अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था.
अडाणी समूह को मिली बड़ी राहत
यह समीक्षा याचिका अनामिका जायसवाल की तरफ से दायर की गई थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने संबंध याचिका पर समीक्षा से मना कर दिया. एक तरह इसे अडाणी समूह को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
कोर्ट ने दिया नियम का हवाला
इससे पहले बेंच ने 5 मई के अपने आदेश में साफतौर पर कहा था कि समीक्षा याचिका पर गौर करने के बाद रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं नजर नहीं आती है. साथ ही यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश 47 नियम एक के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है. ऐसे में यह समीक्षा याचिका खारिज की जाती है.
जजों ने चैंबर में भी किया विचार
बताया जा रहा है कि इस याचिका के बाबत जजों ने चैंबर में विचार भी किया. इसके भी पहले इस साल 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शेयर कीमतों में हेराफेरी के आरोपों की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने का आदेश देने से इन्कार कर दिया था. जिसके बाद समीक्षा याचिका दायर की गई थी.
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