Home राजनीति कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को Supreme Court से लगा झटका, FIR रद्द करने से किया मना

कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को Supreme Court से लगा झटका, FIR रद्द करने से किया मना

by Live Times 15 July 2024, 7:38 PM IST (Updated 22 August 2025, 5:13 PM IST)
15 July 2024, 7:38 PM IST (Updated 22 August 2025, 5:13 PM IST)
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DK Shivakumar Case : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि माफ कीजिए, हाई कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं.

15 July, 2024

DK Shivakumar Case : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy Chief Minister DK Shivakumar) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शिवकुमार की उस याचिका को कोर्ट ने सोमवार को खारिज दिया, जिसमें आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI ने एफआईआर दर्ज की थी. जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वे कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते है.

आय से अधिक संपत्ति में मामले में CBI ने केस दर्ज किया

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि माफ कीजिए, इस याचिका को खारिज किया जाता है. शिवकुमार ने 19 अक्तूबर, 2023 के
कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें HC ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच करने और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. जांच एजेंसी ने उपमुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि साल 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के सोर्स से कई गुना संपत्ति अर्जित की है. इस दौरान राज्य की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे.

कांग्रेस की सरकार से पहले केस CBI को सौंपा

दरअसल कर्नाटक में BJP की सरकार के दौरान ही डीके शिवकुमार पर केस दर्ज किया गया था. इसके बाद साल 2023 कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटी तो जांच वापस ले ली गई. कांग्रेस का कहना था कि एफआईआर 2020 में दर्ज की गई थी और केस उससे पहले ही सीबीआई को सौंप दिया गया था.

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