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चंडीगढ़ महापौर चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

by Rashmi Rani
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आप को मिली जीत

19 Feb 2024

मतगणना के दिन की पूरी वीडियो-रिकॉर्डिंग देखेंगे

आज सुप्रीम कोर्ट ने खरीद-फरोख्त होने का जिक्र करते हुए कहा कि वो मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव के मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो-रिकॉर्डिंग देखेंगे। साथ ही अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से दिल्ली लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा हम दोपहर दो बजे खुद रिकॉर्ड देखेंगे।

पहली सुनवाई में निर्वाचन अधिकारी को पड़ी थी फटकार

5 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये साफ है कि उन्होंने मतपत्रों को खराब किया है। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अदालत ने इसे हत्या के समान करार देते हुए लोकतंत्र का मजाक बताया था।

‘आप’ के पार्षदों पर हंगामा करने का आरोप

प्रधान न्यायाधीश ने महापौर चुनाव के मामले की सुनवाई मंगलवार के बजाय किसी और दिन किए जाने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा खरीद-फरोख्त हो रही है। इसी बीच मसीह ने कहा कि उन्होंने पहले से ही खराब 8 मतपत्रों पर ‘‘X’’ चिह्न लगाया है। उन्होंने आप के पार्षदों पर हंगामा करने और मतपत्र छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि इसी के चलते वो मतगणना केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख रहे थे।

महापौर चुनाव में बीजेपी को मिली थी जीत

बता दें कि बीजेपी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की। महापौर पद के लिए बीजेपी के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया। उन्हें अपने विपक्षी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले और आठ वोट अवैध घोषित किए गए।

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