Home Latest News & Updates कपल्स के लिए खुशखबरी! बजट 2026 में मिल सकती है जॉइंट ITR की सुविधा, पति-पत्नी मिलकर करेंगे बचत

कपल्स के लिए खुशखबरी! बजट 2026 में मिल सकती है जॉइंट ITR की सुविधा, पति-पत्नी मिलकर करेंगे बचत

by Neha Singh
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Budget 2026 Joint Taxation

Budget 2026 Joint Taxation: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में जॉइंट टैक्सेशन लागू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिससे पति और पत्नी को टैक्स भरने में छूट मिलेगी. जानिए कैसे.

22 January, 2026

बजट 2026 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, पूरे देश को इसका इंतजार है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेंगी. इस बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बजट में शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट टैक्सेशन ला सकती है, जिससे पति और पत्नी साथ में टैक्स भर पाएंगे. चलिए जानते हैं  जॉइंट टैक्सेशन क्या है और इससे शादीशुदा लोगों को कैसे फायदा होगा.

क्या है जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम

अभी आप शादीशुदा होने या न होने टैक्सेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. पति और पत्नी अलग अलग अपना टैक्स भरते हैं. यह उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी है जिनके घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला है. इससे कमाने वाली की पूरी कमाई पर टैक्स लगता है. इसका सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास लोगों को होता है, जहां ज्यादातर पत्नियां घर चलाती हैं और पति नौकरी करते हैं. अगर जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लागू होता है तो पति और पत्नी दोनों की कमाई को मिलाकर नए टैक्स स्लैब में रखा जाएगा और दोनों की छूट सीमा भी बढ़ जाएगी. इससे टैक्स स्लैब का बेहतर इस्तेमाल होगा.

कैसे होगा फायदा

दोनों की इनकम जुड़ने के बाद टैक्स स्लैब इनकम अपने आप कम हो जाएगी. इससे अलावा होम लोन के ब्याज, मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरे डिडक्शन का फायदा मिलेगा. इनकम जुड़ जाने पर कपल को सभी तरह की छूट मिलेगी जो हाई टैक्स स्लैब पर मिलती है. इससे मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाता है. नए टैक्सेशन में टैक्स फाइलिंग का आसान बना जाएगा.

उदाहरण से समझें

उदाहरण के लिए, अगर पति की इनकम 12 लाख रुपए है और पत्नी की 0 तो दोनों की कुल इनकम 12 लाख ही होगी. जॉइंट टैक्सेशन में दोनों साथ में आईटीआर भरेंगे और इसे दो व्यक्तियों की इनकम माना जाएगा यानी प्रति व्यक्ति 6 लाख और 6 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता. वहीं पहले पति की पूरी 12 लाख की इनकम पर टैक्स लग रहा था. इसी के साथ अगर पति और पत्नी दोनों के कमाने पर भी उन्हें फायदा मिलेगा. अगर पति की इनकम 9 लाख रुपए है और पत्नी की इनकम 5 लाख रुपए तो दोनों टोटल इनकम 14 लाख रुपए हो गई. जॉइंट टैक्सेशन में दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन ब्याज और मेडिकल इंश्योरेंस में फायदा मिलेगा.

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