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रेप के सजायाफ्ता की विधायकी भी छिनी

by Live Times
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रेप के सजायाफ्ता की विधायकी भी छिनी, रामदुलार गोंड विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

23 दिसंबर 2023

रामदुलार गोंड विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में सजा मिलने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रामदुलार गोंड सोनभद्र जिले के दुद्धी से भाजपा विधायक थे। रामदुलार गोंड को नौ साल पहले एक लड़की से रेप के मामले में हाल ही में 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 15 दिसंबर 2023 को सोनभद्र में एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामदुलार गोंड को 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रामदुलार गोंड को 12 दिसंबर 2023 को दोषी करार दिया गया था। रेप पीड़िता अब शादीशुदा है और एक बच्ची की मां भी है।

जनप्रतिनिधित्व कानून क्या कहता है ?   

जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, किसी भी जनप्रतिनिधि को दो या उससे ज्यादा साल की कैद होने पर ‘दोषसिद्धि’ की तारीख से सदन की सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा। इतना ही नहीं सजा पूरी होने के बाद अगले छह साल के लिए वह सदन की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।

रेप केस से जुड़ा क्या है मामला ?

  • घटना चार नवंबर 2014 को हुआ था
  • रामदुलार गोंड पर नाबालिग से रेप का आरोप
  • आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज
  • आईपीसी की धारा- 376, दुष्कर्म,
  • आईपीसी की धारा- 506, आपराधिक धमकी के लिए सजा
  • पॉक्सो एक्ट अधिनियम-यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण
  • रामदुलार गोंड के खिलाफ इसके तहत मामला दर्ज हुआ था।
  • पीड़ित लड़की के भाई की शिकायत पर म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
  • घटना के समय रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में हो रही थी।
  • घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं।  
  • विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई थी।

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यह भी पढ़ें: क्राइम समाचार, Crime Latest News In Hindi, अपराध की ताज़ा ख़बरें

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