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‘ठग लाइफ’ फिल्म को लेकर थमा विवाद, सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- फिल्म रिलीज में न आए कोई बाधा

by Sanjay Kumar Srivastava
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Supreme Court Ends 'Thug Life' Film Controversy

सरकार ने कहा कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो वह सिनेमाघरों और फिल्म से जुड़े लोगों की सुरक्षा करेगी.राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है.

New Delhi: कमल हासन अभिनीत फिल्म ‘ठग लाइफ’ के रिलीज में बाधा डालने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने फिल्म का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कर्नाटक सरकार से कहा है. सरकार ने अदालत में कहा कि उसने फिल्म रिलीज पर बैन नहीं लगाया है. कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगर ‘ठग लाइफ’ फिल्म रिलीज होती है तो वह सिनेमाघरों के साथ-साथ फिल्म से जुड़े लोगों को भी सुरक्षा देगी. राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है.

कोर्ट में सरकार ने दिया सुरक्षा का भरोसा

कोर्ट में राज्य सरकार ने सिनेमाघरों, कलाकारों, निर्देशक, निर्माताओं, प्रदर्शकों और दर्शकों समेत इससे जुड़े लोगों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार से राज्य में कमल हासन अभिनीत फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को कर्नाटक सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सूबे में सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.

बाधा डालने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई

पीठ ने कहा कि वह ऐसी स्थिति नहीं चाहती जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और फिल्म की रिलीज रोक दी जाए या कोई स्टैंडअप शो रद्द कर दिया जाए या किसी कलाकार को कविता पाठ करने से रोका जाए. नतीजतन पीठ ने राज्य सरकार से फिल्म की रिलीज के लिए खतरा बनने वाले किसी भी अराजकतत्वों को रोकने को कहा. पीठ ने कहा कि यदि कोई फिल्म का विरोध करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए.

कर्नाटक सरकार को लगी थी फटकार

राज्य सरकार के आश्वासन के बाद शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका को बंद कर दिया, यह देखते हुए कि कोई दिशा-निर्देश या निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी. मालूम हो कि 17 जून को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, जब अभिनेता की फिल्म राज्य के सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं की गई थी. कोर्ट ने कहा था कि भीड़ और अराजकतत्वों को सड़कों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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