Parliament Security Breach Case: इस मामले में दो आरोपी नीलम और महेश कुमावत ने कई बार जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन आखिरकार कोर्ट ने उनकी सुन ली.
Parliament Security Breach Case: संसद की सुरक्षा में 2023 में हुई चूक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका दिया है. इस मामले में दो आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध भी दर्ज कराया है. इस मामले में दो आरोपी नीलम और महेश कुमावत ने कई बार जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन आखिरकार कोर्ट ने उनकी सुन ली. दोनों ने साल 2023 में संसद भवन में घुसकर पीली गैस छोड़ी थी और जमकर नारेबाजी भी की थी.
हाईकोर्ट ने जमानत के लिए रखी शर्तें
गौर करने वाली बात है कि दोनों को जमानत देते हुए दिल्ली HC ने कुछ शर्तें भी रखी हैं जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान बाहर रहने पर नीलम और महेश मीडिया से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करेंगे. इसके अलावा दोनों में से कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैध्यनन शंकर की बेंच ने दोनों को 50,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर ये राहत देने का निर्णय किया है.
इससे पहले निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले दोनों आरोपियों ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन संसद भवन में सुरक्षा चूक मामले की गंभीरता देखते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई जहां 21 मई को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि आरोपियों का मकसद 2001 के संसद हमलों की यादों को ताजा कराने का था.
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