Home राष्ट्रीय बिहार के 65 प्रतिशत आरक्षण को HC ने किया था रद्द, अब सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश कुमार को लगा झटका

बिहार के 65 प्रतिशत आरक्षण को HC ने किया था रद्द, अब सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश कुमार को लगा झटका

by Live Times
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बिहार के 65 प्रतिशत आरक्षण को HC ने किया था रद्द, अब सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश कुमार को लगा झटका

Bihar Job Reservation : बिहार में 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत आरक्षण करने पर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया है.

29 July, 2024

Bihar Reservation : बिहार में आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के निर्णय पर नीतीश कुमार सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायलय के रद्द करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से मना कर दिया. यह अलग बात है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य की याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने सूचीबद्ध कर लिया है और सितंबर में सुनवाई करने पर सहमति जताई है.

सरकार ने फैसले पर रोकने लगाने का किया था आग्रह

शीर्ष अदालत में राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोकने लगाने की अपील की. अधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ के एक मामले का जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. इस मामले में CJI ने कहा कि हम पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन इसको सूचीबद्ध करेंगे और सितंबर में इस मामले की सुनवाई करेंगे.

कानून समानता के विरुद्ध

पटना हाई कोर्ट ने बिहार में सरकारी पदों और सेवाओं में SC/ST/OBC ने संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक) रिजर्वेशन संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया था. वहीं, 20 जून को अपने फैसले में कहा था कि नंवबर में द्विसदनीय विधानमंडल में आरक्षण सर्वसम्मति से पारित होना संविधान के अधिकार से बाहर है. कानून की दृष्टि में समानता के प्रावधान के विरुद्ध है.

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