एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शादी के झूठे बहाने, वित्तीय मदद और फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर खान ने कई मौकों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए.
Mumbai: मुंबई की एक अदालत ने दुष्कर्म मामले में अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी कोर्ट) दत्ता ढोबले ने गुरुवार को खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पीड़िता, जो खुद भी एक अभिनेत्री है, को खान ने रिश्ते में फंसाया था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए उसने एक सेलिब्रिटी और रियलिटी शो के होस्ट के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया.
शादी और वित्तीय मदद के बहाने बनाए पीड़िता से शारीरिक संबंध
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शादी के झूठे बहाने, वित्तीय मदद और पेशेवर उन्नति के वादों पर खान ने कई मौकों पर पीड़िता के साथ उसकी स्वतंत्र और स्पष्ट सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए. खान पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दुष्कर्म और धोखे से प्राप्त शारीरिक संबंध के तहत मामला दर्ज किया गया है. अग्रिम जमानत के लिए दबाव डालते हुए खान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है. पीड़िता अच्छी तरह से जानती थी कि अभिनेता पहले से शादीशुदा है. दोनों बालिग हैं. उनके और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से थे.
बचाव पक्ष की दलील कोर्ट ने की खारिज
बचाव पक्ष ने अदालत के सामने कुछ व्हाट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जो कथित तौर पर दिखाती है कि पीड़िता ने मामला वापस लेने के लिए पैसे की मांग की और शारीरिक संबंध सहमति से थे. जबकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है. यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है या पीड़िता और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि प्राथमिकी में घटना की विशिष्ट तारीखों, स्थानों और परिस्थितियों का खुलासा किया गया है, जिसमें आरोपी द्वारा कथित तौर पर न केवल शादी का आश्वासन दिया गया, बल्कि पीड़िता के परिवार को पेशेवर मदद और वित्तीय सहायता भी दी गई.
अदालत ने कहा-अग्रिम जमानत से सबूतों के साथ हो सकती है छेड़छाड़
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया इसे सहमति से संबंध के एक साधारण मामले के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है. सहमति धोखाधड़ी या तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके प्राप्त की गई प्रतीत होती है. हालांकि पीड़िता बालिग है, लेकिन आरोपों पर विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सहमति स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से कानून के अर्थ में नहीं है. अदालत ने कहा कि खान की हिरासत में पूछताछ उनकी मेडिकल जांच और अन्य डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए आवश्यक थी. अभिनेता एजाज खान की याचिका अदालत ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि यदि गिरफ्तारी से पहले अभिनेता को जमानत दी जाती है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
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