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Stray Dogs : SC ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए 3 आदेश, इन जगहों से हटाएं इन्हें, नसबंदी का भी जिक्र

by Live Times
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SC Orders On Stray Dogs

SC Orders On Stray Dogs : आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 आदेश दिए हैं. इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट को लेकर राज्य काम करें और एफिडेविट दाखिल करें.

SC Orders On Stray Dogs : सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले में 3 आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर राज्य काम करें और एफिडेविट दाखिल करें. वहीं, अपने दूसरे आदेश में कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू करें. इस कड़ी में हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं जाना चाहिए. उन्हें आश्रय स्थल में रखें. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नगर निगम पेट्रोलिंग टीम बनाई जाएं और 24 घंटे निगरानी रखें. इसके साथ ही कोर्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी आदेश दिया है.

कोर्ट ने दिए 3 आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि इन पशुओं को तुरंत हटाया जाए. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन में बाड़ लगा कर और दूसरे उपाय अपना कर वहां आवारा कुत्तों को घुसने से रोकें. वहां पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाए. उनका वैक्सिनेशन और स्टरलाइजेशन कर शेल्टर होम में रखा जाना चाहिए. इतना ही नहीं इस आदेश को कोर्ट ने 8 सप्ताह में लागू करने को कहा है.

राजमार्ग गश्ती दल गठित करने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राजमार्ग गश्ती दल गठित करें जो सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में रखें जहां उनकी देखभाल की जाएगी. आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होनी है.

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जहां से पकड़े गए हैं वहां नहीं छोड़े जाएं

बता दें कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले पर आगे कहा कि आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

बदला गया है फैसला

बता दें कि 11 अगस्त को जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने का आदेश दिया था. एनिमल लवर्स इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा, जिसके बाद मामला 3 जजों की बेंच को भेजा गया. इसके बाद से 3 जजों की बेंच ने पुराने आदेश को बदलते हुए दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने और उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न हाईकोर्ट्स में लंबित मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया और राज्यों से हलफनामा दाखिल करने को कहा, लेकिन दो महीने में सिर्फ दो राज्यों ने ही हलफनामा दाखिल किया.

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