Home राजनीति Delhi Excise Policy Case: सीएम केजरीवाल जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल? HC आज सुनाएगा फैसला

Delhi Excise Policy Case: सीएम केजरीवाल जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल? HC आज सुनाएगा फैसला

by Live Times
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Delhi Excise Policy Case

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग ( Money Laundering) मामले में गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 9 अप्रैल (मंगलवार) को दोपहर 2:30 बजे आदेश पारित करेगा.

09 April, 2024

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 9 अप्रैल (मंगलवार) का दिन अहम होने जा रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित करेगा. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे आदेश पारित करेंगी. इस दौरान सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मजौद रहेंगे.

सीएम केजरीवाल के वकील की दलील

दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली हाईकोर्ट में बहस के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को ‘स्क्रिप्टेड’ करार दिया था. साथ ही उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी गलत है. दूसरी तरफ दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी आज फैसला आने की संभावना है.

अभी न्यायिक हिरसत में रहेंगे सीएम केजरीवाल

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को ED ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें ईडी कस्टडी में भेज दिया था. दिल्ली के सीएम की जमानत याचिका पर तीसरी बार सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके साथ ही सीएम 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत पाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दायर जमानत देने की मांग पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख गया था. 9 अप्रैस को उसी मसले पर हाईकोर्ट का फैसला आने की संभावना है.

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