Home राज्यBihar बिहार चुनाव में दखल रोकने को बाहुबलियों पर लगेगी लगाम, अवैध हथियारों के खिलाफ चलेगा अभियान

बिहार चुनाव में दखल रोकने को बाहुबलियों पर लगेगी लगाम, अवैध हथियारों के खिलाफ चलेगा अभियान

by Sanjay Kumar Srivastava
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Chief Secretary Amrit Lal Meena

हथियारों के लाइसेंसों का सत्यापन किया जा रहा है और अधिकारियों को लाइसेंसी बंदूक धारकों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है.

Patna: बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. चुनाव के दौरान कहीं भी हिंसा न हो, इसके लिए अवैध हथियारों के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान शुरू किया गया है. सरकार अराजकतत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है. बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनावों में बाहुबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से अवैध हथियारों और गोला-बारूद की जांच के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है. मीना ने कहा कि राज्य सरकार बंदूक के लाइसेंसिंग नियमों में भी बदलाव करने जा रही है.

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियारों को जब्त करने और अनधिकृत हथियार निर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. मीना ने कहा कि अधिकारियों को लाइसेंसी हथियारों की सख्त जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि हथियारों के लाइसेंसों का सत्यापन किया जा रहा है और अधिकारियों को लाइसेंसी बंदूक धारकों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है.

लाइसेंसिंग नियमों में भी होगा बदलाव

उन्होंने कहा कि अभियान के परिणाम का आकलन करने के लिए छह सप्ताह के बाद संभागीय मुख्यालयों पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी. समीक्षा बैठकों में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे. राज्य में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं पर मीना ने कहा कि मामले की निगरानी पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही है. कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बंदूक नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए आग्नेयास्त्र लाइसेंसिंग नियमों में भी बदलाव लागू कर रही है.

हथियार लाइसेंसों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हथियार लाइसेंसों का विवरण राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस डेटाबेस-शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रणाली (एनडीएएल-एएलआईएस) के पोर्टल पर तत्काल अपलोड किया जाए. कहा कि जिला मजिस्ट्रेट हथियारों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं. नियमों के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा विकसित एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए सभी व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे. राज्य में बंदूक नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए तैयार किए जा रहे नए नियमों पर मीना ने कहा कि लाइसेंस धारकों के लिए गोला-बारूद का आवंटन 200 राउंड प्रति वर्ष से घटाकर 25 राउंड कर दिया जाएगा.

बंद दुकानों के लाइसेंस होंगे निलंबित

उन्होंने कहा कि गोली की कीमत भी बढ़ाई जाएगी. वर्तमान में, प्रत्येक गोली की कीमत 175 रुपये से 200 रुपये है. लाइसेंस धारकों को अपना अगला गोला-बारूद आवंटन प्राप्त करने से पहले इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोल पेश करने होंगे. उन्होंने कहा कि कई लाइसेंसी हथियार दुकानें हैं, जो ज्यादातर बंद रहती हैं. उन्होंने कहा कि इन दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे. राज्य में हाल ही में गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि देखी गई. अकेले पटना में पिछले एक सप्ताह में कम से कम छह लोग मारे गए.

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