दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से 200 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया था.
New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट से अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने जैकलीन के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था.
ईडी के वकील ने किया याचिका का विरोध
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने जैकलीन की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली की एक निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को भी रद्द करने की मांग की गई थी. ईडी के वकील ने विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध किया और कहा कि एक विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान लिया था और प्रथम दृष्टया मामला पाया था.
चंद्रशेखर पर 200 करोड़ की धोखाधड़ी का केस
वकील ने कहा कि संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी. जैकलीन चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में एक आरोपी है और जांच में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुआ था. दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. देश भर में कई मामलों में उनके खिलाफ अन्य जांच चल रही हैं. चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज, ईडी के धन शोधन मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
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