सीबीआई ने मामले के सिलसिले में आरोपियों से जुड़े पांच स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद में आधिकारिक और आवासीय परिसर शामिल हैं.
New Delhi: सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है. सीबीआई ने धोखाधड़ी के आरोप में उनपर फंदा कस दिया है.सीबीआई ने अरोड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आईडीबीआई बैंक से 126.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में नोएडा स्थित निर्माण कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और उसके प्रमोटर आरके अरोड़ा सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
छापेमारी के दौरान 28.5 लाख रुपये जब्त
केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि एफआईआर में आरके अरोड़ा के साथ-साथ नोएडा स्थित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों प्रदीप कुमार,अनिल कुमार शर्मा, अनिल कुमार जैन, संगीता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, पारुल अरोड़ा और विकास कंसल का भी नाम है. शनिवार को सीबीआई ने धोखाधड़ी के आरोपियों से जुड़े पांच स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गाजियाबाद और नोएडा में कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं. सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि छापेमारी के दौरान 28.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए.
जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर लिया था लोन
यह मामला आईडीबीआई बैंक की एक शिकायत के बाद शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से स्वीकृत ऋण राशि का दुरुपयोग करने की साजिश रची थी. एफआईआर के अनुसार, बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने झूठे बहानों के तहत ऋण सुविधाएं हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए. इस संबंध में सीबीआई ने बताया कि एक साजिश के तहत लोन खाते को बाद में जानबूझकर चूक घोषित कर दिया गया और धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया. जिससे IDBI बैंक लिमिटेड को 126.07 करोड़ का नुकसान हुआ.
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