अगर सोसाइटी की बालकनी की दीवार पर रखे गमले के गिरने की घटना होती है, तो अपार्टमेंट मालिक संघ (एओए) के अध्यक्ष और सचिव या बिल्डर के साथ-साथ फ्लैट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.
Noida: गमले के शौकीनों को नोएडा प्राधिकरण ने झटका दिया है. नोएडी की किसी भी सोसायटी की बालकनी में गमले नहीं दिखाई देंगे. नोएडा की एक सोसायटी में हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद टूट गई है. प्राधिकरण के अधिकारियों ने नया नियम जारी करते हुए सख्त चेतावनी दी है कि यदि नोएडा की किसी भी सोसायटी की बालकनी में गमला पाया गया तो फ्लैट मालिक के साथ-साथ बिल्डर और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. नोएडा प्राधिकरण ने लोगों से कहा है कि वह बालकनी की दीवार पर रखे गमले हटा लें. यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
AOA के अध्यक्ष व सचिव, बिल्डर के साथ-साथ फ्लैट मालिक के खिलाफ भी होगा केस
नोएडा अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर सोसाइटी की बालकनी की दीवार पर रखा गमला गिरता है और कोई हादसा होता है तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (AOA) के अध्यक्ष व सचिव, बिल्डर के साथ-साथ फ्लैट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. मालूम हो कि नोएडा अथॉरिटी ने यह कदम पुणे में हाल ही में हुई एक घटना के बाद उठाया है, जिसमें पुणे की एक सोसायटी परिसर में खेल रहे एक बच्चे पर गमला गिरने से उसकी मौत हो गई.
गमले के कारण होने वाली घटना से बचने के लिए प्राधिकरण ने उठाया कदम
नोएडा प्राधिकरण के इस आदेश से गमले के शौकीन लोगों को झटका लगा है. हालांकि कई लोग गमला तो रखते हैं, लेकिन उसके रखरखाव में लापरवाही बरतते हैं, जिससे इस तरह के हादसे हो जाते हैं. लोगों का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण का यह कदम नागरिकों के जीवन के लिए सराहनीय है. गमला गिरने से होने वाले किसी भी घटना से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है. अगर नोएडा प्राधिकरण के इस आदेश के बाद बालकनी पर रखे गमले के कारण कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए फ्लैट मालिक के ऊपर भी केस दर्ज किया जाएगा.
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