Delhi News : दिल्ली में अगर किसी भी शख्स को किसी योजना का लाभ उठाना है तो उसको अब आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा. दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें आधार को अनिवार्य किया गया है.
Delhi News : दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) को अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मंजूरी दे दी है. इसका मकसद है कि दिल्ली में रहने वाले वैध लोगों को सरकारी लाभ देना और गलत लाभार्थियों को रोकना है. उपराज्यपाल ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया है कि केंद्र और राज्य आधार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को प्रमाणीकरण को अनिवार्य बना सकते हैं.
आधार अनिवार्य से होंगे कई फायदे
वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में कहा गया है कि राजस्व विभाग की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के अलावा SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की छात्रवृत्ति, पेंशन और दिल्ली अरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता के लिए व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है. आधार कार्ड से प्रमाणीकरण करने के लिए पहचान आसानी से हो जाती है और कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है. दूसरी तरफ उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को लोगों को आधार आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापाक प्रचार करने की भी सलाह दी.
फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
UIDAI ने 2019 में एक सर्कुलर जारी करके राज्य सरकारों को राज्य की वित्त पोषित योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए अधिकृत किया. अधिसूचना के अनुसार, किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति के पास आधार होना अनिवार्य है. इस पूरे मामले को लेकर रेवन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि आधार से सेवा देने की प्रक्रिया आसान होगी और लाभार्थियों को भी सीधे मदद मिलेगी. डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि ऐसा कदम न सिर्फ काम में तेजी लाएगा बल्कि फर्जीवाड़े को भी रोकने का काम करेगा. अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसको किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार के लिए पंजीकरण करना होगा. साथ ही किसी छोटे बच्चे के पास आधार नहीं है तो वह आधार की स्लिप, स्कूल आईडी या फिर जन्म प्रमाणपत्र ला सकता है, जिसमें माता-पिता और प्रिंसिपल के साइन होने अनिवार्य हैं.
यह भी पढ़ें- सत्यपाल मलिक को नमन! सत्ता से बेखौफ सच कहने वाले नेता को विपक्ष का भावुक विदाई संदेश
