Home राज्यMaharashtra स्थानीय निकायों के चुनाव में SEC करें SC के आदेश का पालन, NCP बोली- ऐसा करने में विफल रहे तो…

स्थानीय निकायों के चुनाव में SEC करें SC के आदेश का पालन, NCP बोली- ऐसा करने में विफल रहे तो…

by Sachin Kumar
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NCP (SP) SEC immediately follow SC order holding elections local bodies

Maharashtra News : महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 31 जनवरी, 2026 तक चुनाव करवाए.

Maharashtra News : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव को निर्देश दिया है कि वह 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव करवाएं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य के अधिकारियों को 10 अक्टूबर, 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें 6 मई को जारी तर्कसंगत आदेश का पालन नहीं किया गया और शीघ्र कार्रवाई करने में SEC विफल रहा. इसी बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने मंगलवार को कहा कि BJP के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव जल्द करवाने के शीर्ष अदालत के फैसले का तुरंत पालन करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना

NCP (SP) के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो (Clyde Crasto) ने कहा कि अगर वे एक बार फिर ऐसा करने में विफल रहे, तो सुप्रीम कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. वह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी, 2025 तक चुनाव को पूरा करवा लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा रुके हुए स्थानीय निकाय चुनावों को समय संपन्न नहीं कराने के फैसले में विफल रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्रैस्टो ने आरोप लगाया कि BJP के नेतृत्व वाली सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने पहले 6 मई को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनादर किया था, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों को चार हफ्तों के भीरतर अधिसूचित करने और चार महीनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.

क्या BJP स्थानीय चुनाव से डरती है : क्रैस्टो

एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि अब सर्वोच्च निकाय ने राज्य चुनाव आयोग को बिना किसी और देरी के 31 जनवरी, 2026 तक समयसीमा दी है. BJP के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग को तुरंत आदेश का पालन करना चाहिए. अगर वह एक बार इस निर्देश को लागू करने में देरी करते हैं तो शीर्ष अदालत की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. क्रैस्टो ने पूछा कि क्या BJP चुनावों से डरती है? उन्होंने आगे कहा कि चुनाव निकाय को शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार चुनाव समय पर कराने चाहिए, अन्यथा BJP के प्रभाव का संदेह और गहरा जाता जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं समेत सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाएंगे.

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