Home राज्यMaharashtra निकाय चुनाव से पहले ‘धनुष-बाण’ पर SC में बड़ा फैसला संभव, 12 नवंबर से होगी अंतिम सुनवाई

निकाय चुनाव से पहले ‘धनुष-बाण’ पर SC में बड़ा फैसला संभव, 12 नवंबर से होगी अंतिम सुनवाई

by Sanjay Kumar Srivastava
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Shiv Sena symbol controversy: यह याचिका महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित करने के फैसले के खिलाफ है.

Shiv Sena symbol controversy: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की. यह याचिका महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित करने के फैसले के खिलाफ है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई 12 नवंबर को शुरू होगी और जरूरत पड़ी तो 13 नवंबर को भी जारी रहेगी. शिवसेना-यूबीटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल जनवरी में होने की संभावना है. इसलिए इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अदालत स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मामले की अंतिम सुनवाई कर सकती है. पीठ ने कहा कि हम 12 नवंबर को सभी पक्षों की सुनवाई करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 13 नवंबर को सुनवाई जारी रख सकते हैं.

लंबे समय से लंबित है मुद्दा

शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और नीरज किशन कौल पेश हुए. 14 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए कहा कि यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है. अनिश्चितता को जारी नहीं रहने दिया जा सकता. उद्धव गुट ने पहले कहा था कि 2023 में विधायी बहुमत के आधार पर पार्टी का चुनाव चिह्न दूसरे गुट को सौंपने का अध्यक्ष का फैसला शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है. 7 मई को शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था, क्योंकि पार्टी ने अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. जनवरी 2024 में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शिवसेना-यूबीटी की याचिका को खारिज कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय में स्पीकर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया कि वे स्पष्ट रूप से गैरकानूनी थे और दलबदल के कृत्य को दंडित करने के बजाय उन्होंने दलबदलुओं को यह मानकर पुरस्कृत किया कि वे वास्तविक राजनीतिक दल हैं.

शिंदे के फैसले के खिलाफ याचिका

याचिका में दावा किया गया कि स्पीकर ने यह मानने में गलती की कि शिवसेना के बहुसंख्यक विधायक शिवसेना की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं. अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में स्पीकर ने प्रतिद्वंद्वी खेमों से संबंधित किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया. स्पीकर के फैसले ने ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने के 18 महीने बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की स्थिति को और मजबूत कर दिया और सत्तारूढ़ गठबंधन में उनकी राजनीतिक ताकत को बढ़ा दिया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और राकांपा (अजीत पवार समूह) भी शामिल थे. महाराष्ट्र चुनावों में पार्टी ने 57 सीटें जीतीं. जबकि भाजपा ने 132 सीटें जीतीं और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटें मिलीं. दिसंबर 2024 में, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापस आए, जबकि शिंदे और पवार उपमुख्यमंत्री बने.

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