Home Latest News & Updates तमिलनाडु के मंत्री पर ED का शिकंजाः मंत्री और बेटे की संपत्तियों और निवेश के सारे कागजातों को किया जब्त

तमिलनाडु के मंत्री पर ED का शिकंजाः मंत्री और बेटे की संपत्तियों और निवेश के सारे कागजातों को किया जब्त

by Sanjay Kumar Srivastava
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ED Action

ED Raid: 72 वर्षीय पेरियासामी डिंडीगुल में अथूर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनके बेटे सेंथिल कुमार पलानी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं.

ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता आई पेरियासामी और उनके परिवार के खिलाफ हालिया छापों के बाद संपत्तियों और निवेश से संबंधित सारे दस्तावेज जब्त कर लिए. संघीय जांच एजेंसी ने 16 अगस्त को ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री, उनके विधायक बेटे आईपी सेंथिल कुमार, बेटी इंद्रा और कथित तौर पर उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों के खिलाफ चेन्नई और डिंडीगुल में तलाशी शुरू की थी. 72 वर्षीय पेरियासामी डिंडीगुल में अथूर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनके बेटे सेंथिल कुमार पलानी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप सेंथिल कुमार, इंद्रा के आवासों और इरुलप्पा मिल्स इंडिया के कार्यालय परिसर से संपत्तियों/निवेश से संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया गया, जिसमें पेरियासामी और उनके छोटे बेटे पी प्रभु निदेशक हैं.

जेल मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति का आरोप

धन शोधन की जांच तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा पेरियासामी और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले से उपजी है. ईडी ने कहा कि आरोपपत्र (डीवीएसी द्वारा दायर) में लगाए गए अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं. डीवीएसी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, पेरियासामी और उनके परिवार के पास लगभग 2 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति थी. ईडी ने कहा कि आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि पेरियासामी ने राजस्व और जेल मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. डिंडीगुल की एक विशेष अदालत ने पेरियासामी और उनके परिवार को आरोपमुक्त कर दिया था.

ईडी की कार्रवाई वोट चोरी से ध्यान हटाने का प्रयास

हालांकि, डीवीएसी की अपील पर मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल में आरोपमुक्ति आदेश को रद्द कर दिया और विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह एक सुनवाई करे और इसे छह महीने के भीतर पूरा करे. ईडी ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे पर रोक लगा दी है. सत्तारूढ़ डीएमके ने पेरियासामी का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई “वोट चोरी” से ध्यान हटाने का एक प्रयास है, जो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2024 के चुनावों में कथित चुनावी धोखाधड़ी को लेकर गढ़ा गया एक शब्द है, जिसे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीता था. ईडी के बयान में कहा गया है कि मामले में आगे की जांच प्रगति पर है.

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