Court decision: दस आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई गई. विधायक समेत सात आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट के तहत चार साल की कैद की सजा सुनाई गई.
Court decision: तरनतारन की एक अदालत ने शुक्रवार को खडूर साहिब से मौजूदा आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल कैद की सजा सुनाई. विधायक को 2013 में एक महिला से छेड़छाड़ और हमले के मामले में दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद यह सजा सुनाई गई. बुधवार को मामले के संबंध में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों को भी चार साल की सजा सुनाई गई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने सजा की मात्रा तय की. मामला संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें 354 (किसी महिला पर उसकी शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और भारतीय दंड संहिता की 506 (आपराधिक धमकी) और एससी/एसटी अधिनियम शामिल है.
महिला पर हमले का आरोप
अदालत ने मौजूदा विधायक को एससी/एसटी अधिनियम के तहत चार साल, धारा 354 में तीन साल, धारा 506 के तहत एक साल और धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनाई है. दस आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई गई. विधायक समेत सात आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट के तहत चार साल की कैद की सजा सुनाई गई. शेष तीन को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई. दोषसिद्धि के बाद, अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद विधायक को हिरासत में ले लिया गया था. शिकायतकर्ता महिला, जो अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से है, पर 3 मार्च, 2013 को लालपुरा और तरनतारन पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों सहित आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर हमला किया था.
खडूर साहिब सीट से विधायक है लालपुरा
यह घटना तब हुई जब शिकायतकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक शादी समारोह के लिए विवाह स्थल पर आई थी. शिकायतकर्ता के वकील ने पहले कहा था कि उस समय लालपुरा एक टैक्सी चालक था. इस घटना की व्यापक निंदा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पीड़िता और उसके चचेरे भाई जगजीत सिंह, जो एक प्रत्यक्षदर्शी थे, और उसके परिवार के सदस्यों के लिए अर्धसैनिक बल की सुरक्षा का निर्देश दिया. लालपुरा ने 2022 का विधानसभा चुनाव खडूर साहिब सीट से लड़ा था और कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की को 16,491 मतों के अंतर से हराया था. सुनवाई के दौरान अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी.
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