Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ‘दो बच्चों की अनिवार्यता’ वाले नियम को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
Cabinet Meeting: राजस्थान में अब दो से अधिक बच्चे वाले भी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे. भजनलाल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ‘दो बच्चों की अनिवार्यता’ वाले नियम को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू यह प्रावधान अब प्रासंगिक नहीं रह गया है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में प्रजनन दर 3.6 (1991-94) से घटकर अब 2 पर आ गई है. इस विधायी संशोधन के बाद अब दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार भी बेझिझक चुनाव लड़ सकेंगे. कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 में संशोधन के लिए राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 और राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 लाने को मंजूरी दे दी.
आर्थिक आयोग के गठन से रुकेगी वित्तीय धोखाधड़ी
ब्रीफिंग में पटेल के साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी थे. कैबिनेट ने राजस्व खुफिया और आर्थिक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए अपराध निदेशालय ने मौजूदा राज्य राजस्व खुफिया निदेशालय को समाप्त कर दिया है. विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए. पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में कैबिनेट ने “कुष्ठ” शब्द को अयोग्य बीमारियों की श्रेणी से हटाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 में संशोधन को मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि यह कदम इससे प्रभावित व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा. राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन पर बैरवा ने कहा कि यह रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बैंकों, बीमा, एनबीएफसी और शेयर बाजार से संबंधित वित्तीय अपराध, बहु-स्तरीय विपणन घोटाले, फर्जी दिवालिया मामले और धोखाधड़ी वाली प्लेसमेंट एजेंसियों जैसे अपराधों से निपटेगा.
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा
इसके अलावा यह नौकरियों और प्रवेश के लिए जाली दस्तावेजों, अतिक्रमण और सरकारी भूमि की बिक्री, स्टांप और पंजीकरण अनियमितताओं, शेल कंपनियों और सहकारी घोटालों के मामलों को भी संभालेगा. निदेशालय वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, पंजीकरण से इनपुट का भी विश्लेषण करेगा. खनन विभाग कर चोरी पर अंकुश लगाएंगे. कैबिनेट ने औद्योगिक विकास में तेजी लाने और रोजगार पैदा करने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति, 2026 को भी मंजूरी दी. नीति के तहत निजी औद्योगिक पार्क विकसित किये जायेंगे. जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम और वैश्विक क्षमता केंद्र परियोजना के लिए एक संशोधित वित्तीय मॉडल को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दे दी.
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News Source: Press Trust of India (PTI)
