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Kolkata Doctor Case : ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश

by Divyansh Sharma
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Kolkata Doctor Case : ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश- Live Times

Kolkata Doctor Case: पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोर्ट (Calcutta High Court) ने कहा कि जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. इसलिए हम जनता का विश्वास जगाने के लिए जांच CBI को सौंपते हैं.

13 August, 2024

Kolkata Doctor Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College and Hospital) में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत और वीभत्स हत्या मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) करेगी. मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि इस घटना में अस्पताल प्रशासन की ओर से गंभीर लापरवाही की गई है और अब इस मामले की जांच CBI को सौंपी जाती है. इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी लंबी छुट्टी पर भेजने का निर्देश दिया.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

मृतक महिला डॉक्टर के माता-पिता की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि महिला डॉक्टर के माता-पिता को आशंका है कि अगर इसी तरह जांच जारी रहने दी गई तो केस पटरी से उतर जाएगा. उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को लेकर कहा कि जब वह महिला उसी अस्पताल में डॉक्टर थी, तो आश्चर्य की बात यह है कि प्रिंसिपल की ओर से शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई. पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. इसलिए हम दोनों पक्षों के बीच न्याय करने और जनता का विश्वास जगाने के लिए जांच को CBI को सौंपते हैं.

8 अगस्त को हुई महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को केस से जुड़े सभी रिपोर्ट्स सौंपने के लिए बुधवार सुबह 10 बजे तक का समय दिया है. बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College and Hospital) में 8 अगस्त की देर रात 31 वर्षीय जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को इस्तीफा देना पड़ा. इस मामले में CBI जांच के लिए लिए जनहित याचिका दायर की गई. पीड़िता के माता-पिता ने भी एक रिट याचिका दायर कर न्यायाधीश की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की थी. अब कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर CBI जांच का आदेश दे दिया है.

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