Spam calls: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पैम कॉल और संदेशों पर अंकुश न लगाने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों पर शिकंजा कस दिया है.
Spam calls: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पैम कॉल और संदेशों पर अंकुश न लगाने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों पर शिकंजा कस दिया है. TRAI ने ऐसे दूरसंचार ऑपरेटरों पर 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि इस 150 करोड़ रुपये के जुर्माने को दूरसंचार ऑपरेटरों ने चुनौती दी है. ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज करने और नियमों के अनुसार स्पैमर के दूरसंचार कनेक्शनों पर कार्रवाई न करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर 150 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय दंड लगाया गया है. TRAI ने परेशान करने वाले कॉल और एसएमएस पर अंकुश लगाने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है. उपभोक्ता बिना अपने DND (डू नॉट डायरेक्ट) सेटिंग को रजिस्टर किए, अपंजीकृत भेजने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. नियमों में दूरसंचार ऑपरेटर के लिए प्रति माह 50 लाख रुपये तक के वित्तीय दंड का प्रावधान है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय दंड दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर इसलिए नहीं लगाया जाता है कि किसी ने उनके नेटवर्क के माध्यम से संदेश भेजा है, बल्कि इसलिए लगाया जाता है कि वे नियमों के अनुसार स्पैमरों के दूरसंचार संसाधनों पर उचित कार्रवाई करने में विफल रहते हैं.
ग्राहकों की शिकायतों पर होती है कार्रवाई
शिकायतों की जांच के दौरान TRAI ने टीएसपी द्वारा ग्राहक शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने के कई मामले देखे हैं. TRAI ने पिछले वर्ष 21 लाख से अधिक स्पैमरों के कनेक्शन काट दिए और 1 लाख से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया. TRAI द्वारा अगस्त में जारी निर्देश के परिणामस्वरूप सितंबर 2024 में लगभग 18.8 लाख स्पैमरों के कनेक्शन काट दिए गए और 1,150 से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. कार्रवाई की शुरुआत केवल ग्राहकों की शिकायतों से ही होती है. ट्राई ने एक डीएनडी ऐप लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को केवल 4-6 क्लिक में शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है. अधिकांश स्पैम अब 10 अंकों के मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले अपंजीकृत व्यक्तियों से आते हैं. स्पैम के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का मुख्य तंत्र उपभोक्ता शिकायतें हैं क्योंकि किसी प्रेषक की पहचान एक निश्चित समय में उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों की संख्या के आधार पर स्पैमर के रूप में की जाती है. केवल फोन पर नंबर ब्लॉक करने से स्पैम नहीं रुकता, क्योंकि स्पैमर अक्सर अपने नंबर बदलते रहते हैं. TRAI ने परेशान करने वाले कॉल और एसएमएस पर अंकुश लगाने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है.
नियम हुए और सख्त
उपभोक्ता बिना अपने DND (डू नॉट डायरेक्ट) सेटिंग को रजिस्टर किए, अपंजीकृत भेजने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियामक ने शिकायत दर्ज करने की समय सीमा भी 3 से बढ़ाकर 7 दिन कर दी है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक कॉल या एसएमएस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर परेशान करने वाले कॉल करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. TRAI ने स्पैमर के खिलाफ कार्रवाई के मानदंडों को भी सख्त कर दिया है. अब पिछले 10 दिनों में भेजने वाले के खिलाफ पांच शिकायतें उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं. नियामक ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए लेनदेन और सेवा कॉल के लिए और सरकारी संस्थाओं के लिए नागरिकों को कॉल करने के लिए 1,600 सीरीज नंबरों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है. नियम के अनुसार, प्रचार एसएमएस के लिए प्रत्यय P, लेनदेन एसएमएस के लिए प्रत्यय T, सेवा एसएमएस के लिए प्रत्यय S और सरकारी संदेशों के लिए प्रत्यय G का उपयोग अनिवार्य है. सामान्य 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों से कोई प्रचार कॉल की अनुमति नहीं है.
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