GST Changes Benefits : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचार से GST में बदलाव को लेकर जो एलान किया था वह अब पूरा हो चुका है. इसे लेकर आम जनता को क्या फायदा मिला है आइए जानते हैं.
GST Changes Benefits : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने GST में बदलाव को लेकर अपना बड़ा एलान किया था जिसके बाद से इसमें बदलाव किए गए हैं. इसके चलते GST को अब 4 की बजाय 5 और 18 फीसदी के दो स्लैब में कर दिया है. इसे लेकर महंगाई से आम जनता को राहत मिली है. बता दें कि पहली बार साल 2017 में GST को लागू किया गया है. इसका उद्देश्य GST के इस प्रणाली को आसान बनाना है. अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि इनके क्या फायदे हो सकते हैं. तो चलिए इस आर्टिकल के जरिए आपको यहीं बताने वाले हैं. साथ में यह भी बताएंगे कि क्या-क्या चीजें सस्ती हुई हैं.
GST में बदलाव के मुख्य फायदे
यहां पर बता दें कि GST एक देश, एक टैक्स-एक से ज्यादा Indirect टैक्स को हटाकर केवल एक टैक्स के तौर पर यूनीफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा. इस फैसले से टैक्स का अनुपालन आसान हुआ और कई परेशानियां खत्म हो गई. इससे एक राष्ट्रीय बाजार बना, जिससे माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना आसान हो गया.
GST के फायदे
GST ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अनुमति दे दी. इसका मतलब है कि कंपनियों की ओर से खरीद पर चुकाए गए टैक्स से बिक्री पर लिए गए टैक्स के खिलाफ ऑफसेट कर सकती है. इससे कुल टैक्स का बोझ कम हुआ और टैक्स पर टैक्स का प्रभाव हट गया. ऐसे में नियमों का पालन करना भी लोगों के लिए आसान हो गया. साथ ही GST का रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करने और टैक्स का भुगतान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) को पेश किया गया. इससे पेपर वर्क कम हुआ और टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता देखने को मिली .
GST से आर्थिक वृद्धि को भी मिली मदद
यहां पर बता दें कि राज्यों की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर वसूल किए जाने वाले एंट्री को खत्म करने के कारण माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने वाले लागत में गिरावट आई. टैक्स के नियमों का पालन करने पर आने वाली लागत घटी और कारोबार में सहूलियत से निवेश बढ़ा और आर्थिक वृद्धि लगातार बढ़ती मिली.
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खाने के इन सामानों पर नहीं लगेगी GST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि खाने के जिन सामानों पर पहले 5 से 18 प्रतिशत तक की GST लगती थी, उसे खत्म कर दिया गया है. इनमें रेडी टू ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा, सभी प्रकार के ब्रेड, पिज्जा
पनीर, यूएचटी दूध और छेना शामिल है. यहां पर बता दें कि दूध की बोतलें, किचन के बर्तन,टूथ पाउडर, छाते, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसे सामानों पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तक कर दिया गया है.
शिक्षा से जुड़े सामानों पर नहीं लगेगा टैक्स
सरकार ने छात्रों को भी राहत दी है. शिक्षा से जुड़े सामान को भी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है. पेंसिल, रबर और कटर समेत कई ऐसी चीजें हैं जो GST के दायरे से बाहर हैं. इनमें पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक, ग्लोब, मानचित्र, प्रैक्टिस बुक और ग्राफ बुक जैसी चीजें शामिल हैं.
दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस में भी हुए बदलाव
केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने कई दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं हेल्थ-लाइफ पॉलिसी को भी GST के दायरे से बाहर कर दिया है. GST काउंसिल की बैठक में 33 जीवन रक्षक दवाओं GST खत्म कर दी गई है. पहले इन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था.
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