Home Latest News & Updates शादी टूटने से सनकी बना शख्स, मंगेतर लड़की और बहन पर फेंका ऐसिड, हापुड़ में खौफनाक वारदात

शादी टूटने से सनकी बना शख्स, मंगेतर लड़की और बहन पर फेंका ऐसिड, हापुड़ में खौफनाक वारदात

by Neha Singh 30 August 2026, 11:48 AM IST
30 August 2026, 11:48 AM IST
Hapud Acid Attack

Hapud Acid Attack: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसिड अटैक का एक गंभीर मामला सामने आया है. शादी टूटने से नाराज एक व्यक्ति ने बदला लेने के लिए अपनी मंगेतर और उसकी बहन पर ऐसिड फेंक दिया. पुलिस ने रविवार को बताया कि एक आदमी ने शादी टूटने पर अपनी पुरानी मंगेतर और उसकी बहन पर एसिड फेंक दिया, जिससे दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान हापुड़ के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले हर्ष भाटी के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

ड्रग्स का आदी था हर्ष

पीड़िताओं के पिता के अनुसार, उनकी बेटी की शादी भाटी से तय हो गई थी. हालांकि, बाद में पता चलने पर कि वह कथित तौर पर ड्रग्स का आदी है, इसलिए परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया. घटना सिंभावली थाना इलाके में हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी हर्ष सुबह करीब 3 बजे गांव पहुंचा और घर में सो रही दो बहनों पर एसिड फेंक दिया. हमले में वे बुरी तरह झुलस गईं, जिसके बाद परिवार ने तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को बताया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हर्ष को हिरासत में ले लिया.

पूछताछ जारी

दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. सर्किल ऑफिसर राहुल यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस घटना से परिवार में मातम फैल गया है. एक अपराधी के कारण दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो गई. इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां प्रेम संबंध से इनकार करने पर लड़कियों के ऊपर ऐसिड फेंक दिया गया.

10 साल की जेल का प्रावधान

बता दें, इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 124 एसिड अटैक को एक खास और गंभीर अपराध मानती है. इसमें कम से कम 10 साल की जेल (जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है) का प्रावधान है. इसमें पीड़ित के इलाज के खर्च को कवर करने के लिए उचित जुर्माने का भी प्रावधान है. कानून में एसिड अटैक की कोशिश करने पर पांच से सात साल की जेल की सजा का भी प्रावधान है और यह जरूरी है कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पीड़ितों को मुफ्त प्राइमरी इलाज दें. इलाज से मना करने पर क्रिमिनल केस होगा.

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News Source: PTI

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