Home Latest News & Updates मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर दो लोगों से 77.61 लाख ठगे, 6 के खिलाफ केस, गिरफ्तारी के लिए दबिश

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर दो लोगों से 77.61 लाख ठगे, 6 के खिलाफ केस, गिरफ्तारी के लिए दबिश

by Sanjay Kumar Srivastava
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medical admission fraud

नवी मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स में प्रवेश दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ और बेंगलुरु के दो लोगों से 77.61 लाख ठग लिए गए. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है.

Thane: छत्तीसगढ़ और बेंगलुरु के दो लोगों से नवी मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में प्रबंधन कोटे के तहत पीजी कोर्स की सीटें दिलाने के बहाने 77.61 लाख रुपये ठग लिए गए. पुलिस ने नवी मुंबई में इस सिलसिले में छह लोगों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के 59 वर्षीय एक व्यक्ति ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि छह आरोपियों ने उसकी बेटी का पीजी सर्जरी कोर्स में प्रवेश दिलाने का वादा किया था.

कहा कि मई 2022 से दिसंबर 2023 के बीच आरोपियों ने उससे 1.27 करोड़ रुपये लिए. जब शिकायतकर्ता ने कॉलेज में दाखिले के बारे में पूछताछ की, तो आरोपी ने 85 लाख रुपये लौटा दिए, लेकिन शेष 42 लाख रुपये वापस नहीं किया.

आरोपी ने प्रवेश पत्र के लिए कॉलेज के जाली लेटरहेड का किया इस्तेमाल

अधिकारी ने कहा कि शेष राशि वसूलने के कई असफल प्रयासों के बाद पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि आरोपी ने प्रवेश पत्र जारी करने के लिए जाली कॉलेज लेटरहेड का भी इस्तेमाल किया और शिकायतकर्ता को मनगढ़ंत आधिकारिक संचार के साथ गुमराह किया. यह स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित साजिश का संकेत देता है. अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इसी तरह के एक और मामले का खुलासा किया, जिसमें छह में से तीन आरोपी शामिल थे, जबकि बेंगलुरु के पनाथुर के रहने वाले पीड़ित ने केस दर्ज कराया कि आरोपियों ने उसके भतीजे को एमडी कोर्स के लिए उसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा करके उससे 35.61 लाख रुपये की ठगी की.

उन्होंने बताया कि बेंगलुरु स्थित शिकायतकर्ता को फर्जी दस्तावेज भी मुहैया कराए गए थे, जिनमें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का ‘प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर’, जाली विश्वविद्यालय पत्र, फीस संरचना, ज्वाइनिंग लेटर और रसीद शामिल थी, जो बाद में जाली पाए गए. अधिकारी ने कहा कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक प्रामाणिक दिखाने और पीड़ितों को आश्वस्त करने के लिए तैयार किया गया था. हम पुष्टि कर रहे हैं कि क्या और लोग भी इसी घोटाले का शिकार हुए हैं.

जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपीः पुलिस

कहा कि शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 465, 467, 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दर्ज की गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः SC के खिलाफ बयान निशिकांत दुबे को पड़ेगा भारी, ऐसे मामलों पर क्या कहता है Courts Act, 1971 ?

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