Home Latest News & Updates दिव्यांगजनों को मिलेगा हक, कोटा दुरुपयोग रोकने को नई व्यवस्था लागू, केंद्र सरकार का आया ये नया आदेश

दिव्यांगजनों को मिलेगा हक, कोटा दुरुपयोग रोकने को नई व्यवस्था लागू, केंद्र सरकार का आया ये नया आदेश

by Sanjay Kumar Srivastava
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Disability Certificates: केंद्र ने सरकारी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए विकलांगता प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है.

Disability Certificates: केंद्र ने सरकारी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए विकलांगता प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है. अधिकारियों को अब हर प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID) को राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करना होगा. यह कदम फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए विकलांगता दावों से जुड़े मामलों में वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, ताकि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोटा का दुरुपयोग रोका जा सके. एपीआई तक पहुंच के लिए इच्छुक संगठनों को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने होंगे. इस नई व्यवस्था से वास्तविक दिव्यांगजनों को उनका हक सुनिश्चित होगा और गलत लाभ लेने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी. UDID इस एपीआई को इच्छुक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों या नौकरियों के लिए भर्ती करने वालों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से साझा करेगा.

रुकेगा आरक्षित कोटा का दुरुपयोग

यह कदम फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए विकलांगता दावों से जुड़े मामलों में वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, ताकि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोटा का दुरुपयोग रोका जा सके. दिव्यांगता को कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे प्रमाणित करने वाले दिव्यांगजन द्वारा सत्यापित किया जाना है. केवल वास्तविक दिव्यांगजन उम्मीदवार कानूनी और कार्यात्मक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. जिन्हें सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण और उच्च शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है. जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य है.

अब UDID सत्यापन अनिवार्य

अद्यतन मानदंडों के तहत संस्थानों को यूडीआईडी ​​पोर्टल पर निरस्त 1995 अधिनियम के तहत जारी मैनुअल विकलांगता प्रमाणपत्रों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. ऐसे मामलों में जहां एक पुराना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, इसे जारी करने वाले राज्य प्राधिकरण द्वारा मान्य किया जाना चाहिए. नया एसओपी ​​उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किसी विशेष नौकरी या पाठ्यक्रम के लिए दिव्यांगजनों की पात्रता निर्धारित करेगा. हालांकि डीईपीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया कि विकलांगता मूल्यांकन केवल विकलांगता की सीमा स्थापित करता है, न कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट रोजगार या शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए फिटनेस. दिव्यांगजनों की सत्यापन प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि देश भर में पर्याप्त अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाए ताकि उम्मीदवारों को मूल्यांकन के लिए लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े.

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