Home राज्यAssam चुनाव आयोग का बड़ा कदम: असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को

चुनाव आयोग का बड़ा कदम: असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को

by Sanjay Kumar Srivastava
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चुनाव आयोग का बड़ा कदम: असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू

Election Commission: चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) का आदेश दे दिया. मुख्यमंत्री सरमा ने आयोग के फैसले का स्वागत किया है.

Election Commission: चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) का आदेश दे दिया. अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 राज्य के लिए विशेष पुनरीक्षण करने की अर्हता तिथि होगी. एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि गणना प्रपत्रों के बजाय बूथ स्तर के अधिकारी पहले से भरे रजिस्टर पर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सभी पात्र नागरिकों के लिए स्वच्छ, अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. असम पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संशोधन को पूरा करने के लिए @ECISVEEP को पूरा सहयोग देगा.

22 नवंबर से 20 दिसंबर तक डोर-टू-डोर सत्यापन

कार्यक्रम के अनुसार, डोर-टू-डोर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा. एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर को और अंतिम रोल अगले साल 10 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा. क्षेत्र सत्यापन के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को पहले से भरा हुआ बीएलओ रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें घर-घर के क्षेत्र के दौरे के लिए उनके संबंधित क्षेत्र में मौजूदा मतदाताओं का विवरण होगा. घर-घर सर्वेक्षण करने और उक्त विवरणों को मतदाता या घर के मुखिया से सत्यापित या सही करवाने के लिए परिवार मूल इकाई है. इसमें कहा गया है कि डी-वोटर (संदिग्ध मतदाता) का विवरण रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके मामले में कोई सत्यापन आवश्यक नहीं है. डी-वोटरों का निर्धारण विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता है और डी-वोटर घोषित व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र नहीं दिया जाता है.

असम में भी अगले साल चुनाव

डी-वोटरों के नाम, आयु और फोटो जैसे सभी संबंधित विवरण बिना किसी बदलाव के मसौदा मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे. इसमें रेखांकित किया गया है कि हटाने या विलोपन सहित कोई भी संशोधन सक्षम विदेशी न्यायाधिकरण या किसी उपयुक्त न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर किया जाएगा. पिछले महीने चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का आदेश दिया था. इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे. असम में भी अगले साल चुनाव होने हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में कहा था कि असम में एसआईआर आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक विशेष आदेश जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह असम पर लागू नहीं होता.

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