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राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज, जानिए HC ने क्या रखी शर्त?

by Rishi
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Rahul Gandhi targeted PM Modi over economic policies

Rahul Gandhi Citizenship: कांग्रेस ने इन आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताकर खारिज किया, और राहुल ने दावा किया कि वे जन्म से भारतीय नागरिक हैं.

Rahul Gandhi Citizenship: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनकी नागरिकता संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा है, साथ ही नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज भी किया गया है. गौर करने वाली बात है कि 5 मई को राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित विवाद में एक याचिका कर्ता ने एक याचिका दाखिल कराई थी. जिसको लखनऊ की बैंच ने खारिज कर दिया था.

क्या है नागरिकता विवाद ?

राहुल गांधी की नागरिकता का विवाद 2015 में तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि राहुल ने यूके में पंजीकृत कंपनी बैकॉप्स लिमिटेड के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता “ब्रिटिश” घोषित की थी, जो भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता के निषेध का उल्लंघन है. स्वामी ने आरोप लगाया कि यह राहुल की भारतीय नागरिकता और लोकसभा सदस्यता को रद्द करने का आधार है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने 2019 में राहुल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा.

राहुल गांधी पर लगे आरोपों पर क्या कहती है कांग्रेस ?

कांग्रेस ने इन आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताकर खारिज किया, और राहुल ने दावा किया कि वे जन्म से भारतीय नागरिक हैं. सुप्रीम कोर्ट और अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कई याचिकाओं को खारिज किया, यह कहते हुए कि दस्तावेजों में गलत जानकारी उनकी नागरिकता को प्रभावित नहीं करती. हालांकि, यह मुद्दा बीजेपी द्वारा समय-समय पर राजनीतिक हमले के रूप में उठाया जाता रहा है.

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