Home राष्ट्रीय तेज रफ्तार वाहनों पर लग सकती है लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों को जारी किया निर्देश

तेज रफ्तार वाहनों पर लग सकती है लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों को जारी किया निर्देश

by Pooja Attri
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Speeding vehicles can be controlled, Supreme Court issues instructions to many states of the country

Supreme Court on Speeding Vehicle: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर अहम सुनवाई के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट 136ए लागू करने का निर्देश दिया है.

04 September, 2024

अगर आप भी तेज रफ्तार वाहन चलाते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय देश में ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी के लिए प्रावधान लागू करें. कोर्ट के इस निर्देश का मकसद हाइवे और सड़कों पर गाड़ी चलाए जाने के दौरान नियम का पालन सुनिश्चित करना है. दरअसल, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट 136ए लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है. मोटर व्हीकल एक्ट 136ए तेजी से चलाए जाने वाले वाहनों की ‘इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निगरानी’ करने की अनुमति देता है.

नियमों से अवगत कराने को कहा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को अहम सुनवाई के दौरान देश की राजधानी दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मोटर व्हीकल एक्ट 136ए और नियम 167ए के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को करेगी रिपोर्ट पर

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट देश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. सोमवार को अहम सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को रिपोर्ट पर विचार करेगी और दूसरे राज्य सरकारों को भी इसके लिए निर्देश जारी करेगी. बताया जा रहा है कि अगर सभी राज्यों ने उचित और सख्त कदम उठाए तो तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लग सकती है.

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