Home Top News कौन हैं कुलदीप सेंगर जिनकी सजा HC ने निलंबित की, उन्नाव दुष्कर्म मामले में मिली थी उम्रकैद की सजा

कौन हैं कुलदीप सेंगर जिनकी सजा HC ने निलंबित की, उन्नाव दुष्कर्म मामले में मिली थी उम्रकैद की सजा

by Sachin Kumar
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Unnao rape case Delhi HC suspends jail Kuldeep Sengar grants bail

Kuldeep Sengar : BJP के संस्पेंड नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है. ट्रायल कोर्ट ने उनको उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा दी थी.

Kuldeep Sengar : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को BJP के संस्पेंड नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है. ट्रायल कोर्ट ने उनको उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा दी थी जिसके बाद वह जेल में बंद थे. इसके साथ ही उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इस पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर को 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की तीन जमानतों पर रिहा कर दिया. इसके अलावा हाई कोर्ट ने सेंगर को यह भी निर्देश दिया कि वह पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में न जाएं और न ही उसकी मां को किसी भी प्रकार की धमकी दें.

दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली फैसले का इंतजार

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी. हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा उस वक्त के लिए सस्पेंड कर दी है जब तक वह दुष्कर्म केस में उनकी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला नहीं आ जाता है. उन्होंने दुष्कर्म मामले में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1 अगस्त, 2019 को दुष्कर्म मामले में और इससे जुड़े दूसरे मामलों को उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके अलावा पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में सेंगर की सजा के खिलाफ अपील भी पेंडिंग है, जिसमें उसने इस आधार पर सजा सस्पेंड करने की मांग की है कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुका है. उसे कस्टडी में मौत के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

क्या था मामला?

साल 2017 में कुलदीप सेंगर पर एक महिला ने अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया था. जब यह घटना के बाद पीड़िता नाबालिग थी. आरोप है कि पीड़िता सेंगर के घर पर नौकरी मांगने के लिए गई थी और उसके बाद पूर्व विधायक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इसके अलावा सेंगर पर पीड़िता का सामूहिक दुष्कर्म, उसके और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक साजिश और पीड़िता के पिता को गलत मामले में भी फंसाने का आरोप था, जिस पर अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसके बाद दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट मामले की सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग की गई और इस मामले में पीड़िता की तरफ से करीब 15 गवाह पेश किए गए और बचाव पक्ष ने 9 गवाह पेश किए. इसके अलावा पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली के एम्स में एक खास अदालत बैठी थी. इसके बाद अगस्त में अदालत ने सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ य़ौन हिंसा (पोक्सो) की धारा 376 और 363 के तहत आरोप तय किए थे.

कौन हैं कुलदीप सेंगर

कुलदीप सेंगर ने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी और चुनाव से पहले उन्होंने साल 2002 में उन्होंने BSP का दामन थाम लिया था. उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतराल के वोटों से चुनाव हरा दिया था. फिर साल 2007 तक आते-आते उसकी छवि बाहुबली की बन गई थी. इसके बाद उन्होंने SP की तरफ चल दिए. इसके बाद 2012 में एसपी टिकट से चुनाव जीता और 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुन लिए गए.

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