Delhi: सरकार के निर्देशों के मुताबिक कैमरे से पेट्रोल पंप्स पर निगरानी भी रखी जाएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर कमर भी कस ली है.
Delhi: अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. आपकी पुरानी गाड़ी अगर तय सीमा को पार कर चुकी है तो आपको 1 जुलाई के बाद पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा. इसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कारें शामिल हैं. दिल्ली सरकार की तरफ से एन्ड ऑफ लाइफ वाली गाड़ियों को फ्यूल ना देने का आदेश लागू किया जा रहा है. दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.
पेट्रोल पंप्स पर निगरानी भी रखी जाएगी
सरकार के निर्देशों के मुताबिक कैमरे से पेट्रोल पंप्स पर निगरानी भी रखी जाएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर कमर भी कस ली है. इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस के जवान भी पेट्रोल पंप्स पर तैनात किए जाएंगे जिससे इस आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके. ANPR कैमरा सिस्टम से हर पेट्रोल पंप पर निगरानी रखी जाएगी.
किन गाड़ियों पर लागू होगा नियम?
ये आदेश उन गाड़ियों पर लागू होगा जो 15 साल पुरानी हैं या 10 साल पुरानी हैं. इन सभी गाड़ियों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. पहली बार में गाड़ी का मालिक एफिडेविट दे सकता है और उसकी गाड़ी को उसे सौंप दिया जाएगा. लेकिन दूसरी बार में आदेश के मुताबिक गाड़ी को तुरंत जब्त किया जाएगा.
दिल्ली के बाद एनसीआर के इलाकों में भी लागू होगी योजना
ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण कम करने को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से इसको लेकर लगातार व्यापक स्तर पर काम हो रहा है. पुरानी गाड़ियां इस प्रोग्राम के तहत सर्विलांस पर रखी जाएंगी. इस योजना को दिल्ली के बाद एनसीआर के इलाकों में भी लागू किया जाएगा. एनसीआर में ये प्रक्रिया 1 नवंबर से लागू हो सकती है.
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